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अदालत ने तिहाड़ जेल में डॉक्टर से 15 मिनट के चिकित्सीय परामर्श की मांग वाली केजरीवाल की याचिका को किया खारिज

By रुस्तम राणा | Published: April 22, 2024 5:48 PM

इससे पहले दिन में, दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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ठळक मुद्देदिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दियाउन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की चिकित्सा परामर्श की अनुमति देने की मांग की थीअदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आप नेता अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में हैं

नई दिल्ली:दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की चिकित्सा परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी।

सीबीआई और ईडी मामलों के लिए अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आगे निर्देश दिया कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए और किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में, जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इससे पहले दिन में, दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आप नेता अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत के अनुसार, चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर याचिका ''सुनवाई योग्य नहीं'' थी, क्योंकि इसके रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें किसी के खिलाफ शुरू किए गए लंबित मामलों में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकतीं। 

अदालत का यह आदेश आप के इन आरोपों के बीच आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में उचित इलाज नहीं मिल रहा है, जहां वह अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अप्रैल से बंद हैं। यहां तक कि पिछले हफ्ते केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके रक्त शर्करा के स्तर में "खतरनाक" वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री, जो टाइप-2 मधुमेह के रोगी हैं, ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर दावा किया कि वह हर दिन इंसुलिन मांग रहे हैं और एम्स के डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि उनकी मधुमेह की स्थिति के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

इस बीच, तिहाड़ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान की। इस बातचीत के दौरान न तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और न ही इलाज कर रहे डॉक्टरों ने इसका सुझाव दिया। इस पर आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि तिहाड़ प्रशासन ने "राजनीतिक दबाव" के तहत "झूठा और भ्रामक" बयान जारी किया।

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