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Coronavirus: नागपुर में रेस्टोरेंट, पानठेले और शराब की दुकानें बंद, जानें और किन चीजों पर पड़ा असर

By आनंद शर्मा | Updated: March 18, 2020 23:00 IST

नागपुर में चार रोगी कोरोना वायरस पॉजीटिव पाए गए हैं. इसे देखते हुए इसके संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी सतर्कता बरती जा रही है. चूंकि यह वायरस बड़ी तेजी से फैलता है इसीलिए लोगों का संपर्क टालना जरूरी है.

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ठळक मुद्देकोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नागपुर में बुधवार शाम पांच बजे सभी रेस्टोरेंट एवं पानठेले बंद कर दिए गए. इसके साथ ही शराबबंदी करते हुए जिले की सभी देसी-विदेशी शराब दुकानें, बार एंड रेस्टोरेंट, बीयर शॉपी, परमिट रूम और क्लब भी बंद करवा दिए गए.

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नागपुर में बुधवार शाम पांच बजे सभी रेस्टोरेंट एवं पानठेले बंद कर दिए गए. इसके साथ ही शराबबंदी करते हुए जिले की सभी देसी-विदेशी शराब दुकानें, बार एंड रेस्टोरेंट, बीयर शॉपी, परमिट रूम और क्लब भी बंद करवा दिए गए.

जिला एवं मनपा प्रशासन ने बुधवार की शाम पांच बजे से ही इस आदेश को लागू करने की घोषणा कर दी. नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. वैसे भी लोकमत समाचार ने भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भीड़ नहीं करने की मुहिम आरंभ कर रखी है.

नागपुर में चार रोगी कोरोना वायरस पॉजीटिव पाए गए हैं. इसे देखते हुए इसके संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी सतर्कता बरती जा रही है. चूंकि यह वायरस बड़ी तेजी से फैलता है इसीलिए लोगों का संपर्क टालना जरूरी है.

इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष रवींद्र ठाकरे ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 30 (2) (5)  एवं (18) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए रेस्टोरेंट, पानठेले, शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया. 

विवाह-पारिवारिक कार्यक्रम टालें 

उधर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शहर के सभी मंगल कार्यालयों, सभागृह, बैंकवेट हॉल एवं क्लबों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे पचास लोगों से अधिक की भीड़ नहीं होने दें. उन्हें विवाह अथवा अन्य कोई पारिवारिक कार्यक्रम रद्द करने अथवा टालने का अनुरोध नागरिकों से करने का निर्देश दिया गया है. संक्रमण नहीं फैलने की दिशा में जरूरी पहल करने के लिए भी कहा गया है. 

यह बंद रहेंगे 

बीयर शॉपी, वाइन शॉप, परमिट रूम, बार एंड रेस्टोरेंट, सभी क्लब, देसी शराब की दुकानें, सभी रेस्टोरेंट, पानठेले, शॉपिंग मॉल, दुकानें. 

यह आरंभ रहेंगे

अति आवश्यक किराना सामान की दुकानें, दूध डेयरी, सब्जी दुकानें, जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें, दवा दुकानें.

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