तिरुवनंतपुरम (केरल): पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ज़बरदस्ती अबॉर्शन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दर्ज एफआईआर में कई नॉन-बेलेबल सेक्शन भी लगाए गए हैं। पुलिस ने उनके दोस्त जॉबी जोसेफ को भी कथित सेक्सुअल मिसकंडक्ट केस में दूसरे आरोपी के तौर पर पेश किया है।
ANI के मुताबिक, केरल पुलिस ने सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। महिला ने उन पर सेक्सुअल असॉल्ट, शादी का झांसा देकर रेप करने और अबॉर्शन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। दोस्त जॉबी जोसेफ को कथित सेक्सुअल मिसकंडक्ट केस में दूसरा आरोपी बनाया गया है। FIR शुरू में नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में इसे नेमोम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि कथित घटनाएं उसी के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं।
यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें रेप के लिए सेक्शन 64, एक ही महिला के बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(2), भरोसे के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा रेप के लिए सेक्शन 64(f), गर्भवती महिला के साथ रेप के लिए सेक्शन 64(h), और एक ही महिला के बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(m) शामिल हैं।