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अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का ट्वीट विवादों में, ट्विटर पर डाली सुप्रीम कोर्ट की मॉर्फ्ड तस्वीर, जजों पर भी टिप्पणी

By विनीत कुमार | Published: November 12, 2020 8:44 AM

अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर किए गए कुछ ट्वीट विवादों में आ गए हैं।

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ठळक मुद्देअर्नब गोस्वामी को मिली जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुणाल कामरा के ट्वीट पर विवादकुणाल कामरा ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर भी टिप्पणी की है, कोर्ट की अवमानना का बन सकता है मामला

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद स्डैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के किए गए ट्वीट पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। मुंबई के वकील रिजवान सिद्दिकी ने इस संबंध में अटॉर्नी जनरल को चिट्टी लिखी है।

बार एंड बेंच डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजवान सिद्दकी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुणाल कामरा के ट्वीट आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कुणाल कामरा के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर की गई टिप्पणी सहित सहित सुप्रीम कोर्ट की मॉर्फ्ड तस्वीर को ट्वीट किए जाने का भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है और इसे भारत के सर्वोच्च अदालत की गरिमा को कम करने की कोशिश बताया है।

कुणाल कामरा ने ये ट्वीट बुधवार को अर्नब गोस्वामी की जमानत को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किए। कुणाल कामरा ने अपने कुछ ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाते हुए कहा है कि जिस तरह देश की सर्वोच्च अदालत 'राष्ट्रीय हितों' वाले मामलों को देखती है, उसे देखते हुए अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर हरीश साल्वे की फोटो लगा दी जाए।

इसके अलावा भी कुणाल कामरा ने तीन और ट्वीट किए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक मॉर्फ्ड तस्वीर ट्वीट की। इसमें सुप्रीम कोर्ट भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है और बीजेपी का झंडा यहा लहरा रहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित की जाती है तो यह न्याय का उपहास होगा।

रिहा होने के बाद अर्नब गोस्वामी

जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट है।

अर्नब और अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। 

टॅग्स :कुणाल कामरासुप्रीम कोर्टअर्नब गोस्वामी
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