कॉलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को किया खारिज, चार वकीलों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

By भाषा | Updated: October 5, 2019 00:51 IST2019-10-05T00:47:00+5:302019-10-05T00:51:21+5:30

खुफिया विभाग से प्राप्त सूचनाओं का हावाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी और साफ-सुथरी है और उनके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आयी है।

Collegium rejects government objections, recommends four lawyers to be judges for Karnataka HC | कॉलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को किया खारिज, चार वकीलों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsउच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने चार वकीलों को पदोन्नत करने में सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए उन सभी को कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।पदोन्नति के लिए जिन वकीलों के नाम की सिफारिश की गयी है वे हैं- सवनुर विश्वजीत शेट्टी, मारालुर इन्द्रकुमार अरुण, मोहम्मद गौस शुक्रे कमल और एंगलागुप्पे सीतारमैया इन्द्रेश।

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने चार वकीलों को पदोन्नत करने में सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए उन सभी को कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

खुफिया विभाग से प्राप्त सूचनाओं का हावाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी और साफ-सुथरी है और उनके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आयी है।

पदोन्नति के लिए जिन वकीलों के नाम की सिफारिश की गयी है वे हैं...  सवनुर विश्वजीत शेट्टी, मारालुर इन्द्रकुमार अरुण, मोहम्मद गौस शुक्रे कमल और एंगलागुप्पे सीतारमैया इन्द्रेश।

न्याय विभाग ने शेट्टी का नाम कॉलेजियम को वापस भेजा था। विभाग का कहना था कि शेट्टी के खिलाफ अंडरवर्ल्ड और भूमाफिया के साथ साठगांठ होने की शिकायत है।

Web Title: Collegium rejects government objections, recommends four lawyers to be judges for Karnataka HC

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