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चिदंबरम से की गई जिरह, 2009 के लोकसभा चुनाव में नोट बांटने के आरोपों से किया इनकार, अगली सुनवाई के लिए तय की गई 30 मार्च की तारीख

By भाषा | Updated: March 10, 2020 04:50 IST

चिदंबरम और उनके बेटे द्वारा नोट बांटे जाने के आरोपों पर कई सवाल उठाये जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा, ‘‘समूचा आरोप काल्पनिक है और कोई साक्ष्य नहीं है।’’ अधिवक्ताताओं के हर बयान और उनके द्वारा पूछे गये सवालों को अदालत के अधिकारियों ने रिकार्ड किया।

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ठळक मुद्देअदालत ने दलीलें रिकार्ड करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी।गौरतलब है कि चिदंबरम को शिवगंगा लोकसभा सीट से विजेता घोषित किया गया था।उन्होंने कांटे की टक्कर में अन्नाद्रमुक उम्मीदवार कनप्पम को 3,354 मतों के अंतर से पराजित किया था।

चेन्नई: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इन आरोपों से सोमवार को इनकार किया कि 2009 में तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से अपने निर्वाचन के लिए उन्होंने नोट बांटे थे। ये आरोप इस सीट से उनके निर्वाचन से जुड़े एक मामले में लगाये गये हैं। राज्यसभा सदस्य चिदंबरम ने जवाब दिया कि नोट बांटा जाना काल्पनिक है और कोई साक्ष्य नहीं है।दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पराजित उम्मीदवार राजा कनप्पन के वकील जिरह कर रहे थे। कनप्पन ने याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मतदाताओं को नोट बांटने में संलिप्त थे और उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया।तमिलनाडु उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण के समक्ष दो घंटे लंबी चली जिरह में अधिवक्ता के. राजेंद्र कुमार और जी श्रवण कुमार ने पूर्व वित्त मंत्री द्वारा 2007 में लिखी गई ‘ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड’ पुस्तक की एक प्रति सौंपी और उनसे पुस्तक के कुछ अंश पढ़ने को कहा।चिदंबरम और उनके बेटे द्वारा नोट बांटे जाने के आरोपों पर कई सवाल उठाये जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा, ‘‘समूचा आरोप काल्पनिक है और कोई साक्ष्य नहीं है।’’ अधिवक्ताताओं के हर बयान और उनके द्वारा पूछे गये सवालों को अदालत के अधिकारियों ने रिकार्ड किया।चुनाव नतीजों की घोषणा में देर के बारे में पूछे जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वह उस वक्त से अवगत नहीं हैं कि कब चुनाव नतीजे घोषित किये गये और वह जानते हैं कि ज्यादातर स्थानों पर समय पर ही चुनाव नतीजे घोषित किये गये थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बात से वाकिफ थे कि चुनाव में कौन बढ़त बनाये हुए है, चिदंबरम ने कहा कि उन्हें याद नहीं है क्योंकि इसके 10 साल हो गये हैं।बहरहाल, अदालत ने दलीलें रिकार्ड करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी। गौरतलब है कि चिदंबरम को शिवगंगा लोकसभा सीट से विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने कांटे की टक्कर में अन्नाद्रमुक उम्मीदवार कनप्पम को 3,354 मतों के अंतर से पराजित किया था।

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