लाइव न्यूज़ :

प्रधानाध्यापक ने अतिथि शिक्षक से आठ साल पहले 2000 रुपये की रिश्वत ली, कोर्ट ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, 30000 रुपये जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2023 21:57 IST

विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के आरोपी चन्द्रभान सेन को भ्रष्टचार रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

Open in App
ठळक मुद्देसजा सुनाये जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर को शिकायत की थी।

छतरपुरः मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने जिले के सूरजपुराकलां माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को एक अतिथि शिक्षक से आठ साल पहले 2,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक के के गौतम ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने शनिवार को रिश्वत लेने के आरोपी चन्द्रभान सेन को भ्रष्टचार रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी और उस पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि सजा सुनाये जाने के बाद सेन को जेल भेज दिया गया है। गौतम ने बताया कि अदालत ने कहा, ‘‘लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना एक विकराल समस्या हो गई है, जो समाज को खोखला कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है।

ऐसे आरोपियों को सजा देते समय नरम रुख दिखाना कानून की मंशा के विपरीत है और भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रुख अपनाया जाना समय की मांग है।’’ वहीं, विशेष लोक अभियोजक गौतम ने पैरवी करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का प्रमुख अंग एवं मार्गदर्शक होता है।

उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जाने लगेगा तो समाज के लिए बहुत घातक होगा, इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। गौतम ने बताया कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने 6 जनवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस सागर को शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि शिकायत में उसने बताया था कि उसे अतिथि शिक्षक के पद पर ज्वाइन कराने के लिए चन्द्रभान सेन, सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय सूरजपुराकलां द्वारा 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। गौतम ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने सेन को 8 जनवरी 2015 को शर्मा से रिश्वत के 2,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि विवेचना के बाद मामला अदालत में पेश किया गया।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीमध्य प्रदेशकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारत2020 Delhi riots case: अदालत ने बीमार माँ की देखभाल के लिए उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत देने से किया इनकार

क्राइम अलर्टडंडा और रॉड से हमला कर पत्नी फूल कुमारी दास, 3 बच्चे ह्रदय दास, संध्या दास और सोन दास को मार डाला, चंदनपट्टी गांव से दिल दहला देने वाली घटना

क्राइम अलर्टनीट पेपरफूट मामले में सीबीआई टीम की नागपुर-चंद्रपुर में छापेमारी, दो छात्राओं और एक छात्र से पूछताछ, लातूर से मिली थी ‘नागपुर लिंक

क्राइम अलर्टTwisha Sharma Death Case: 10000 रुपये इनाम की घोषणा, फरार वकील-पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया जारी, वीडियो

क्राइम अलर्टसुखदेवगिरी गोस्वामी से जागृति की शादी, 2 बच्चे की मां को पति के बड़े भाई शांतिगिरी से हुआ प्यार और की शादी, मन नहीं भरा तो कांतिलाल से दूसरा प्रेम?, 25000 रुपये देकर ऐसे रचा साजिश?

भारत अधिक खबरें

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह

भारतक्या बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी? तेलंगाना सीएम को लेकर निज़ामाबाद के सांसद धर्मपुरी के बयान ने मचाई सनसनीखेज

भारतइंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा सहित मप्र के पांच कलेक्टर फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 सूची में शामिल

भारतFalta Assembly Constituency: 21 मई को फाल्टा में पुनर्मतदान, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने उम्मीदवारी वापस ली, वीडियो