लाइव न्यूज़ :

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में केंद्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, बताई ये वजह

By रुस्तम राणा | Updated: March 12, 2023 15:43 IST

केंद्र ने देश की शीर्ष अदालत को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है।

Open in App
ठळक मुद्देसमलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुईइस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका का विरोध कियामामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की बेंच ने की

नई दिल्ली: केंद्र ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने देश की शीर्ष अदालत को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है।

दरअसल, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका का विरोध किया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की बेंच ने की। 

केंद्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि समान लिंग के व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध रखना (जो अब डिक्रिमिनलाइज किया गया है) एक पति, एक पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

केंद्र ने कोर्ट में दायर याचिका में अदालत से आग्रह किया एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों द्वारा दायर मौजूदा कानूनी ढांचे के लिए चुनौतियों को अस्वीकार करें। केंद्र ने इस पर तर्क दिया कि समान लिंग के व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण भी मौजूदा व्यक्तिगत के साथ-साथ संहिताबद्ध कानून प्रावधानों जैसे 'प्रतिबंधित संबंधों की डिग्री' का उल्लंघन करता है।

केंद्र ने अदालत से कहा, शादी की धारणा अनिवार्य रूप से विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच एक संघ का अनुमान लगाती है। यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विवाह के विचार और अवधारणा में शामिल है जिसे न्यायिक व्याख्या से इतर नहीं होना चाहिए।"

साथ ही केंद्र ने अपनी दलील में यह भी कहा कि शादी में प्रवेश करने वाले पक्ष अपने स्वयं के सार्वजनिक महत्व वाले एक संस्थान का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक संस्था है जिसमें से कई अधिकार और दायित्व प्रवाहित होते हैं।

केंद्र ने कहा कि विवाह के अनुष्ठान/पंजीकरण के लिए घोषणा की मांग करना साधारण कानूनी मान्यता की तुलना में अधिक प्रभाव है। पारिवारिक मुद्दे केवल एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह की मान्यता और पंजीकरण बहुत परे हैं।

टॅग्स :सेम सेक्स मैरेजसुप्रीम कोर्टCenter
Open in App

संबंधित खबरें

भारतजमानत नियम और जेल अपवाद, यूएपीए मामले में भी यही नियम?, सुप्रीम कोर्ट ने हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को दी राहत, पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में एक बार थाने जाओ?

भारतदिल्ली बार काउंसिल चुनावः मतगणना पर रोक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा- न्यायालय फैसला नहीं सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित

भारतकभी किसी के विचारों पर आत्मावलोकन भी तो हो!

भारतCJI सूर्यकांत ने अपने बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से करने वाले बयान पर दी सफाई

क्राइम अलर्ट3,700 करोड़ रुपये घोटाला, 250 से अधिक मामले दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने ‘मुख्य साजिशकर्ता’ की पत्नी को दी जमानत

भारत अधिक खबरें

भारत'भारत अब नक्सल-मुक्त है': अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में उग्रवाद के खात्मे की घोषणा की

भारतMadhya Pradesh: खेलते‑खेलते कार में बंद 4 साल की बच्ची की मौत, दो घंटे तक किसी ने नहीं देखा

भारतमुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आई

भारतमहाराष्ट्र के पालघर में शादी के परिवार को ले जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर, 12 की मौत, 20 से ज़्यादा घायल

भारतरांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी का किया गया यौन शोषण, हुई गर्भवती, कराया गया गर्भपात! नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र