नई दिल्ली: 1984 में हुए सिख दंगों मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ ताजा सबूत मिलने के बाद आरोपपत्र में उनका नाम लिया गया है।
जांच एजेंसी ने पिछले महीने 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे।
कांग्रेस नेता पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है।
टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को खूब भड़काया और उकसाया। जिसके बाद यही भीड़ दिल्ली के पुल बंगश गुरुद्वारे में पहुंची और आग लगा दी।
इस आगजनी में तीन सिख जलकर मर गए थे। जगदीश टाइटलर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 153(ए), 188, 109, 302, 436 और 295 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दायर की गई है।
जानकारी के अनुसार, पिछले महीने कांग्रेस नेता का वॉयस सैंपल सीबीआी की सीएफएसएल लैब में लिया गया था। इस वक्त सीबीआई ने साफ किया था कि 36 साल पहले हुए दंगे में सबूत जुटाने के लिए टाइटलर के नमूने लिए गए हैं।
मालूम हो कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उन्हें जान से मार दिया था। इसके बाद सिखों के प्रति आक्रोश का जन्म हुआ और दिल्ली में दंगा भड़क गया।
इस दंगे में सिखों को निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। इस मामले में साल 2000 में भारत सरकार द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए नानवती कमिशन गठन किया गया था।
कमीशन की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने तत्कालीन सांसद टाइटलर और अन्य के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया गया था।