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सीबीआई ने सेना में भर्ती में अनियमितताओं को लेकर दो हवलदारों को गिरफ्तार किया

By भाषा | Updated: November 17, 2021 21:44 IST

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नयी दिल्ली, 17 नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सेना के दो हवलदारों को बल में मल्टीटास्किंग स्टाफ (एमटीएस) की भर्ती में कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में मंगलवार रात हवलदारों सुशांत नाहक और नवीन को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक चयनित उम्मीदवार से यह कहकर कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये मांगे थे कि उसके कागजात अधूरे हैं।

उम्मीदवार ने सीबीआई से संपर्क किया और एजेंसी को सूचित किया कि उसे सेना आयुध कोर, पुणे द्वारा आयोजित परीक्षा में एमटीएस के पद के लिए चुना गया था और उसे 19 नवंबर, 2021 को या उससे पहले आयुध कारखाना, वर्धा (महाराष्ट्र) में शामिल होने के लिए कॉल लेटर प्राप्त हुआ था। उसने कहा कि उसे वहां मूल कॉल लेटर के साथ बुलाया गया था।

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘आगे आरोप लगाया गया था कि औपचारिकताओं के नाम पर आरोपियों ने शिकायतकर्ता का मूल कॉल लेटर ले लिया और 2.5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। आरोपी शुरू में 50,000 रुपये की राशि स्वीकार करने पर सहमत हो गए।’’

उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा एक आरोपी के खाते में 30,000 रुपये डिजिटल तरीके से भेजे गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘बाद में, दोनों आरोपी कथित तौर पर 20,000 रुपये की शेष राशि स्वीकार करने के लिए आए थे। सीबीआई ने जाल बिछाया और उक्त राशि की मांग और स्वीकार करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया।’’

उन्होंने कहा कि पुणे में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई जिससे मामले से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। जोशी ने कहा कि दोनों आरोपियों को बुधवार को सीबीआई मामलों के लिए पुणे में विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई पुणे में सेना की दक्षिणी कमान को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई।

अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्ट आचरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति को जारी रखते हुए, सेना ने सीबीआई के साथ निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा संभावित कदाचार की संयुक्त जांच शुरू कर दी है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इस तरह के कदाचार से निपटने के लिए सेना के नियम सख्त हैं और वह दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तेजी से जांच की जा रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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