लाइव न्यूज़ :

Calcutta High Court: 2011 से बंगाल में जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द, कोर्ट का फैसला

By धीरज मिश्रा | Updated: May 22, 2024 16:55 IST

OBC Certificate Cancelled In West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने साल 2011 में बंगाल में जारी किए ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

Open in App
ठळक मुद्देसाल 2011 में ओबीसी प्रमाण पत्र अब वैध नहीं, कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया कोर्ट के इस फैसले से अब ओबीसी प्रमाण पत्र नौकरी पाने के लिए वैध नहींजिन आवदेकों ने ओबीसी प्रमाण पत्र नौकरी के लिए लगाया है, उन्हें दिक्कत नहीं होगी

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले से राज्य की ममता सरकार (Mamata Government) को जोरदार झटका लगा है। दरअसल, ममता सरकार ने साल 2011 में जो ओबीसी प्रमाण पत्र (OBC Certificate) जारी किए, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल रोजगार पाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। 

किन पर कोर्ट के फैसले का असर नहीं होगा

हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की सूची 1993 के नए अधिनियम के अनुसार तैयार की जानी है। सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। जो लोग 2010 से पहले ओबीसी सूची में थे वे बने रहेंगे. हालांकि, 2010 के बाद ओबीसी नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। 2010 के बाद जिन लोगों के पास ओबीसी कोटे के तहत नौकरियां हैं या मिलने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें कोटे से बाहर नहीं किया जा सकता. उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर सवाल उठाए गए। इस पर खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने साल 2010 के बाद के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला दिया। इस फैसले से उन्हें परेशानी हो सकती है जिनके पास यह अभी ओबीसी प्रमाण पत्र है। क्योंकि, कोर्ट के फैसले के बाद से वह किसी भी नौकरी में अपना प्रमाण पत्र नहीं लगा सकेंगे।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि हाईकोर्ट ने इससे पहले ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में झटका दिया था। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी, उनकी नौकरी रद्द करने का फैसला कोर्ट ने दिया। साथ ही उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया, जिसमें वह बकाया पैसा जमा कराए। 

टॅग्स :कोलकाताCalcutta High CourtटीएमसीMamta BanerjeeTMCOBC
Open in App

संबंधित खबरें

भारतTMC ने MLA हुमायूं कबीर को पार्टी ने किया सस्पेंड, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर दिया था बयान

भारतक्या नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी?, 2026 में बन सकते पश्चिम बंगाल सीएम?

कारोबारLPG Prices December 1: राहत की खबर, रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना और चेन्नई में घटे दाम, चेक करें

क्राइम अलर्ट3 माह पहले दोस्ती, रात 9 बजे बस स्टॉप पर इंतजार, 3 लोग कार से आए और जबरन बैठाया, मादक पदार्थ देकर छेड़छाड़, अल्ताफ आलम अरेस्ट और 2 की तलाश जारी

भारतWest Bengal Vidhan Sabha 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम पीएम नरेंद्र मोदी

भारत अधिक खबरें

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की