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बॉम्बे HC ने 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- यह राजनीति से....

By रुस्तम राणा | Updated: January 21, 2024 14:40 IST

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की विशेष पीठ ने कहा, "याचिका बाहरी कारणों और कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए दायर की गई है।" बॉम्बे HC ने पाया कि याचिका में राजनीतिक निहितार्थ हैं।

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट ने कहा, याचिका बाहरी कारणों और कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए दायर की गई हैबॉम्बे HC ने पाया कि याचिका में राजनीतिक निहितार्थ हैंराज्य सरकार ने 19 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर 22 जनवरी को राजकीय अवकाश की घोषणा की थी

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका रविवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की विशेष पीठ ने कहा, "याचिका बाहरी कारणों और कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए दायर की गई है।"

बॉम्बे HC ने पाया कि याचिका में राजनीतिक निहितार्थ हैं। इसमें कहा गया,"यह राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित याचिका प्रतीत होती है।" महाराष्ट्र सरकार ने 19 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर 22 जनवरी को राजकीय अवकाश की घोषणा की थी। इससे पहले शनिवार को, चार कानून छात्रों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के अवसर पर 22 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।

याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शनिवार को एचसी रजिस्ट्री के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साल्वे, वेदांत अग्रवाल और ख़ुशी बांगिया द्वारा दायर याचिका में कहा था कि आगामी संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का सरकार का निर्णय "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सत्ता का घोर दुरुपयोग" था।

अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने अपनी याचिका पर सुनवाई होने तक 19 जनवरी की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की थी। मंदिर की प्रतिष्ठा करना हिंदू धर्म से जुड़ी एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसलिए यह किसी भी तरह से सरकार की चिंता का विषय नहीं हो सकता है। याचिका में तर्क दिया गया था कि हिंदू मंदिर की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा सहित सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम एक विशेष धर्म के साथ पहचान बनाने का एक कार्य है।

जनहित याचिका में कहा गया है, "एक हिंदू मंदिर के अभिषेक में जश्न मनाने और खुले तौर पर भाग लेने और इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़ने का सरकार का कृत्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है।"

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