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कर्नाटक में आज संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा

By रामदीप मिश्रा | Updated: July 5, 2020 09:55 IST

कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया है कि विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। रात्रि कर्फ्यू के संबंध में कर्नाटक में रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक यह लागू लागू है

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ठळक मुद्देदूसरे रविवार को कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरत के सामान लाने ले जाने की अनुमति है। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज सभी दुकानें बंद दिखी और बस स्टैंड भी सुनसान नजर आया है।

बेंगलुरुः कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में लगातार पांच रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। आज दूसरे रविवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरत के सामान लाने ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें, कर्नाटक सरकार ने 'अनलॉक 2.0' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और कहा था कि राज्य में पांच जुलाई से लेकर दो अगस्त तक, पूरे पांच रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के कलबुर्गी में आज सभी दुकानें बंद दिखी और बस स्टैंड भी सुनसान नजर आया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं को अनुमति है। इसके अलावा बेंगलुरु में 2 अगस्त तक राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्ण तालाबंदी किया गया है। रविवार के बंद के दौरान रात में कर्फ्यू के समय आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। रविवार को पहले से तय शादियों को भी अनुमति दी गई।

सरकार की ओर से कहा गया है कि विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। रात्रि कर्फ्यू के संबंध में कर्नाटक में रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक यह लागू लागू है, इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं, अलग-अलग पाली में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों और प्रमुख सड़कों पर माल ढुलाई की अनुमति है। सामान को चढ़ाने-उतारने, बस, ट्रेन और विमान से आए लोग जो अपने गांव जा रहे हैं, उन पर कर्फ्यू लागू नहीं है। 

10 जुलाई से सरकार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों के अलावा अन्य सभी कार्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे। फिलहाल सरकारी दफ्तरों में रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। राज्य में सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षा के जुड़े संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से तय मानदंडों के तहत काम करेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार, सभागार, और ऐसी अन्य जगहें भी बंद हैं। 

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