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₹2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू; बैंकों ने कसी कमर, नकली नोट जमा कराया तो होगी ये कार्रवाई

By अनिल शर्मा | Updated: May 23, 2023 08:11 IST

सरकार ने कहा है कि ₹2000 के नोट 30 सितंबर, 2023 के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपकी मुद्रा वैध बनी रहेगी। इसको लेकर घबराए नहीं। सरकार ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं है बल्कि 2,000 रुपए के नोट को कम मूल्य के नोटों से बदला जा रहा है।

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ठळक मुद्दे₹2000 नोटों की अदला-बदली के लिए भीड़ की आशंका को देखते हुए बैकों में खास व्यवस्था की गई है। कई बैंकों में इसके लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं।केंद्रीय बैंक ने कहा कि ₹2000 मूल्य के नोटों को बिना मांग पर्ची या पहचान प्रमाण के बदला जा सकता है।

नई दिल्लीः आज से 2000 रुपए के नोट की बैंकों में अदला-बदली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरबीआई ने हाल ही में  ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था और कहा था कि ग्राहक 23 मई से बैंकों में जाकर इसे अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदल सकते हैं। 

₹2000 नोटों की अदला-बदली के लिए भीड़ की आशंका को देखते हुए बैकों में खास व्यवस्था की गई है। बैंकों में इसके लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं। कतार में खड़े होकर लोग ₹2000 के नोटों की अदला-बदली कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों की अदला-बदली की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी और सितंबर के अंत तक जारी रहेगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ₹2000 मूल्य के नोटों को बिना मांग पर्ची या पहचान प्रमाण के बदला जा सकता है। हालांकि, कुछ बैंकों के अधिकारियों ने कहा कि वे 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की अनुमति तभी देंगे जब कोई व्यक्ति पहचान प्रमाण दिखाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि कई राज्यों में, बैंकों ने भारी भीड़ के मामले में कतारों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद मांगी है। बैंकों ने लोगों को 2,000 रुपये के नकली नोट जमा करने या बदलने की कोशिश करने के प्रति आगाह भी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 12,000 बैंक शाखाओं ने 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए अलग काउंटर स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बैंक भारी भीड़ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2,000 रुपये के नोटों में से केवल 10 फीसदी ही चलन में हैं।

तिवारी ने कहा कि जिन खाताधारकों का केवाईसी हो चुका है, वे अपने खातों में कितने भी 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और जन धन खातों में केवल 10,000 रुपये के नोट ही जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, "हम आम जनता से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि उनके पास कोई नकली नोट न हो क्योंकि नकली नोट जमा करने की कोशिश करने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।" नकली नोटों की जांच के लिए बैंकों ने पूरे इंतजाम किए हैं।' लखनऊ में सोमवार को बैंकों और कैश डिपॉजिट मशीनों में करीब 90 करोड़ रुपये के 2,000 के नोट जमा किए गए।

सरकार ने कहा है कि ₹2000 के नोट 30 सितंबर, 2023 के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपकी मुद्रा वैध बनी रहेगी। इसको लेकर घबराए नहीं। सरकार ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं है बल्कि 2,000 रुपए के नोट को कम मूल्य के नोटों से बदला जा रहा है। 2,000 के नोट 30 सितंबर के बाद भी बदले जा सकते हैं इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। 

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
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