नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को आरोप लगाया कि बेंगलुरु के तीन निजी कॉलेजों में ‘प्रबंधन कोटा’ के तहत छात्रों को दाखिला नकदी सहित धन लेकर ‘‘अपारदर्शी’’ तरीके से दिया जा रहा। संघीय जांच एजेंसी का यह बयान 25 और 26 जून को ‘‘सीट घोटाला’’ मामले में 17 स्थानों पर छापेमारी किये जाने के बाद आया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परिसरों के साथ-साथ इन संस्थानों से जुड़े लोगों पर की गई।
शैक्षिक परामर्श सेवाओं में लगी कुछ संस्थाओं और कुछ निजी एजेंटों के परिसरों में भी छापेमारी की गई। ईडी का मामला इन कॉलेजों के खिलाफ केईए (कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण) द्वारा दर्ज कर्नाटक पुलिस की प्राथमिकी से उपजा है। एजेंसी ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन कॉलेजों ने केईए में पंजीकृत छात्रों के ‘लॉगिन आईडी-पासवर्ड’ हासिल करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और बाद में उन छात्रों के लिए अपने नाम पर सीट ब्लॉक कर दी, जो दाखिला लेने का इरादा नहीं रखते थे।
ईडी ने कहा कि तलाशी में निजी संस्थानों में लोकप्रिय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में ‘‘व्यापक’’ स्तर पर सीट ब्लॉक रखने और नकदी/धन के इस्तेमाल के ‘‘साक्ष्य’’ सामने आए। बयान में कहा गया है, ‘‘एजेंटों, शैक्षिक परामर्श सेवा संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल देश भर से छात्रों को इन संस्थानों में दाखिले के लिए लाने के वास्ते किया जाता है।’’
तलाशी के दौरान कथित तौर पर कुल 1.37 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। हालांकि, ईडी ने बरामद किये गए धन के स्रोत के बारे में कुछ नहीं बताया। कॉलेजों या उनके प्रवर्तकों से उनके खिलाफ लगाये गए ईडी के आरोपों पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।
ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में तीन होटलों को कुर्क किया
जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप के तीन होटलों और उनकी आय को जांच के तहत धनशोधन निरोधक अधिनियम में कुर्क किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी के अनुसार तीनों संपत्तियों का संचयी मूल्य और उनकी कुल आय 15.78 करोड़ रुपये है।
यह जांच इस पर्यटन स्थल के होटलों, अतिथि गृहों, ‘रिसॉर्ट्स’ और ‘कॉटेज’ के मालिकों एवं निदेशकों तथा पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप है कि ये लोग आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण तथा घने जंगलों, कृषि क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यवसाय संचालित करने में लिप्त थे। ईडी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि पीडीए अधिकारियों ने इन ‘खामियों’ को नजरअंदाज कर दिया।
पटनीटॉप एक हिल स्टेशन है जो उधमपुर से 47 किमी और जम्मू से 112 किमी दूर स्थित है। इस हिल स्टेशन पर साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ईडी ने कहा कि शुक्रवार को ‘होटल पाइन हेरिटेज’, ‘होटल ड्रीम लैंड’ और ‘होटल शाही संतूर’ के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें उनकी जमीन, भवन और 15.78 करोड़ रुपये की आय को कुर्क करने का आदेश दिया गया था।
ईडी के अनुसार, तीनों होटल पीडीए द्वारा अनुमत क्षेत्र से बाहर बनाए गए थे और उन्होंने ‘अवैध’ निर्माण किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जनवरी में इसी मामले में पटनीटॉप में दो संपत्तियों - ‘होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स’ और ‘होटल ग्रीन ऑर्किड’- को कुर्क किया था और कहा था कि उनकी कीमत 14.93 करोड़ रुपये है।