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सीट बेल्ट अलार्म ब्लॉकर की ऑनलाइन बिक्री पर लगे रोक- केंद्र ने अमेजन को नोटिस भेजकर दिया निर्देश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2022 07:27 IST

गौरतलब है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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ठळक मुद्देसीट बेल्ट अलार्म ब्लॉकर की ऑनलाइन बिक्री को लेकर केन्द्र सरकार ने नोटिस भेजा है। नोटिस में अमेजन से इसकी ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी लगाने को बोला गया है।आपको बता दें कि सीट बेल्ट न लगाने के कारण ही साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी।

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों पर सीट बेल्ट अलार्म ब्लॉक करने वाले उपकरण बेचने पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 

ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा गया है नोटिस

अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षा प्राधिकार ने कार की सीट बेल्ट अलार्म को ब्लॉक करने वाला उपकरण बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को इस साल मई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मिली शिकायत के आधार पर नोटिस भेजा था। 

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है

इससे पहले केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितित गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार कार की पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली लगाना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में सड़क दुर्घटना में रविवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद गडकरी ने यह बयान दिया है। मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे। 

मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा था

इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है। 

इस पर बोलते हुए उन्होंने ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए। 

पिछली सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं। 

टॅग्स :रोड सेफ्टीसड़क दुर्घटनाRoad Transportनितिन गडकरीसायरस मिस्त्रीअमेजनCentral and State Government
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