Arvind Kejriwal Bail Order LIVE: दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले मामले में फंसे सीएम केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है क्योंकि करीब 156 दिन जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।
शुक्रवार, 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने के लिए एकत्र हुई। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां अलग-अलग फैसले सुनाया है।
मालूम हो कि पिछले 156 दिनों से केजरीवाल जेल में बंद थे और आज कोर्ट द्वारा रिहाई देने का फैसला न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के लिए राहत की बात है।
जानकारी के अनुसार, पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट (जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच) ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले के कारण उनकी कैद जारी रही।
केजरीवाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं - एक सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और दूसरी जमानत की मांग करने वाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को उस संबंध में केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। इसके चलते केजरीवाल ने सुप्रीम अदालत के समक्ष तत्काल अपील की।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 की अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में कथित अनियमितताओं से उपजा है। इस मामले में आरोप है कि केजरीवाल समेत कई आप नेता शराब लॉबी से रिश्वत के बदले आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने में शामिल थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस कवायद से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।
इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। केजरीवाल को इस मामले में सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, इस अंतरिम जमानत आदेश के बावजूद, वह जेल में ही रहे क्योंकि सीबीआई ने भी उन्हें 26 जून को मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह ईडी मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे।