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राज्यसभा के लिए 10 निर्विरोध चुने गए सांसदों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए मामला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 19, 2020 12:44 IST

निर्वाचित सांसद हरदीप पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, बृजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा, राम गोपाल यादव और राम जी गौतम को नोटिस जारी किया गया।

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ठळक मुद्दे10 सांसद में से 8 एमपी भाजपा के, सपा और बसपा के 1-1 हैं।याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया।याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थीं।

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित 10 सांसदों को नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी तय की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील विवेक कुमार सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने हलफनामे और फॉर्म में गलती का हवाला देते हुए प्रकाश बजाज के नामांकन को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और सभी 10 सांसदों को 2 नवंबर, 2020 को निर्विरोध घोषित किया गया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने वाराणसी के व्यापारी प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर पहली सुनवाई के बाद पारित किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की। याचिका में दो नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए राज्यसभा के दस सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थीं किन्तु दोहरा मापदंड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल उसी का नामांकन पत्र खारिज किया।

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