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'हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतारकर...', अफजाल अंसारी ने की महिला पत्रकार पर अमर्यादित टिप्पणी, वीडियो

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: May 12, 2024 14:51 IST

गाजीपुर से सपा ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन बीते दिनों जब पर्चा खरीदने का समय आया तो अफजाल के साथ-साथ बेटी नुसरत के नाम से भी पर्चे खरीदे गए।

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ठळक मुद्देगाजीपुर से सपा ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया हैअफजाल अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है महिला पत्रकार पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं

Lok Sabha Elections 2024: उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजावादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक महिला पत्रकार पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर इकाई ने ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कार्रवाई करने की मांग भी की है।

क्या है वीडियो में..

वीडियो में दिवंगत बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल कहते हैं, "आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। हेलीकॉप्टर से उतरते ही अफजाल अंसारी माफिया, उसका खानदान माफिया, क्या कहा जाए, हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतारकर और इसका पानी भी धुलवा कर उसको पिलवाएं तो कम है (जूता हाथ में लेकर दिखाते हैं)। हमारे खानदान से उसका क्या मुकाबला।" 

बता दें कि गाजीपुर से सपा ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन बीते दिनों जब पर्चा खरीदने का समय आया तो अफजाल के साथ-साथ बेटी नुसरत के नाम से भी पर्चे खरीदे गए। अफजाल ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो बेटी नुसरत ही राजनीतिक वारिस होंगी।

गाजीपुर संसदीय सीट पर सात मई से नामांकन शुरू है और चुनाव 1 जून को होने हैं। अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी हैं और 13 मई को इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर मामले में दोषसिद्धि और चार साल की सजा को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर गैंगस्टर कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में  कृष्णानंद राय के बेटे ने अफजाल की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है।  इससे पूर्व, गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा 29 अप्रैल, 2023 को दिए गए निर्णय के बाद अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए थे। निचली अदालत ने अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी और उन पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे क्योंकि उन्हें दो साल से अधिक की सजा हुई थे।

बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी जिसके परिणाम स्वरूप, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के पात्र हो गए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक अपील पर तेजी से सुनवाई करने और 30 जून तक निर्णय करने का निर्देश दिया था। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या में अफजाल अंसारी की कथित संलिप्तता के आधार पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना में उन पर गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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