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पालघर मॉब लिंचिंग मामला: 61 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में और 51 को पुलिस हिरासत में भेजा गया

By भाषा | Updated: May 14, 2020 00:22 IST

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ठळक मुद्देपालघर की एक अदालत ने दो साधुओं की यहां पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में पकड़े गए 130 से ज्यादा आरोपियों में से बुधवार को 61 को न्यायिक हिरासत में और 51 अन्य को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पालघर जिले के दहानू में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एम पी जवाले की अदालत में एक किशोर समेत कुल 113 आरोपियों को पेश किया गया।

पालघर की एक अदालत ने दो साधुओं की यहां पीट-पीटकर हत्या किये जाने के मामले में पकड़े गए 130 से ज्यादा आरोपियों में से बुधवार को 61 को न्यायिक हिरासत में और 51 अन्य को पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पालघर जिले के दहानू में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एम पी जवाले की अदालत में एक किशोर समेत कुल 113 आरोपियों को पेश किया गया।

जिले के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को घटना घटी थी, जिसमें मुंबई से कार में सवार होकर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। गांव वालों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोका और बच्चा चोर होने के शक में पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी।

पालघर जिला ग्रामीण पुलिस ने लिंचिंग की इस घटना के सिलसिले में तीन प्राथमिकियां दर्ज की हैं। स्थानीय पुलिस और राज्य सीआईडी अब तक 134 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहला मामला तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है।

इस मामले में अदालत ने सात में से छह आरोपियों को 19 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया, वहीं एक किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा गया। पुलिस पर हमला और हत्या के प्रयास में दर्ज दूसरी प्राथमिकी के मामले में 106 लोगों को अदालत में पेश किया गया जिनमें से पांच को 16 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने तीसरी प्राथमिकी के सिलसिले में 101 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 40 को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। बाकी 61 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भाषा वैभव दिलीप दिलीप

 

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