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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की बढ़ी मुश्किलें, एसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

By एस पी सिन्हा | Updated: September 21, 2018 17:18 IST

पूर्व मंत्री जांच की जद में रखी गई हैं। गिरफ्तारी के आदेश जारी होते ही आरोपित चंद्रशेखर वर्मा भूमिगत हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

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पटना, 21 सितंबर:बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति की मुश्किलें बढ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई है। सीबीआई की छापेमारी के दौरान पूर्व मंत्री के घर से बरामद कारतूस मामले में अब बेगूसराय एसपी आदित्य कुमार ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। 

जबकि, पूर्व मंत्री जांच की जद में रखी गई हैं। गिरफ्तारी के आदेश जारी होते ही आरोपित चंद्रशेखर वर्मा भूमिगत हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब्त किये गये सभी कारतूस को जांच के लिए 18 अगस्त को एफएसएल पटना भेजा गया था। 

जांच रिपोर्ट 19 अगस्त को मिली। जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि मंजू वर्मा के घर से जितने भी कारतूस बरामद किये गये थे, वह सभी अवैध हैं। एफएसएल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। वहीं, मंजू वर्मा से मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में भी सवाल पूछे जाएंगे। बालिका गृह में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि के बाद कई लोगों की गिरेबान तक पुलिस की हाथ पहुंची थी। इसमें पूर्व मंत्री के पति का भी नाम सामने आया था। जिससे बाद मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देना पडा था।

इसबीच, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह बताया है कि उसके आसपास रहनेवाले लोग वहां पर हो रही इस घटना से भलीभांति वाकिफ थे। लेकिन, एनजीओ चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर के आंतक के चलते कोई अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को पढा और इस खुलासे पर ध्यान दिया। 

इसे अपने आदेश में रिकॉर्ड करते हुए पीठ ने सीबीआई को यह आदेश दिया कि वह ब्रजेश ठाकुर के प्रभाव, उसके संबंधों को खंगालें। आदेश में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि एनजीओ सेवा संकल्प एवम् विकास समिति के इंचार्ज ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और पडोसी उसके खौफ के चलते उसके खिलाफ शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि, लोगों ने लडकियों की चीखने की आवाज सुनी लेकिन वे ब्रजेश ठाकुर के आंतकि के चलते किसी को ये बात नहीं बताना चाहते थे। 

सीबीआई की तरफ से यह कहने पर कि बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के पास से काफी तादाद में हथियार और बारुद बरामद किया गया है, अदालत ने बिहार पुलिस को यह आदेश देते हुए कहा कि कि वे दोनों से पूछताछ करें। मंजू वर्मा को उस खुलासे के बाद इस्तीफा देना पडा था जब ये बात सामने आई थी कि उनके पति ने जनवरी से लेकर जून के बीच में ब्रजेश ठाकुर से 17 बार फोन पर बात की थी।

टॅग्स :मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामलाबिहार
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