रांचीः मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को 8 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेज दिया गया.
पूजा की ईडी रिमांड की अवधि आज 25 मई को पूरी हो रही थी. ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को 20 मई को तीसरी बार पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड पर लिया था. इससे पहले नौ मई को पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. अब तक उन्हें तीन बार रिमांड पर लिया जा चुका है. पहली बार पांच दिन, दूसरी बार चार दिन व तीसरी बार पांच दिन के रिमांड पर लिया गया था.
आज ही उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही थी. अब पूजा सिंघल 8 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेगी. ईडी ने पूजा सिंघल से गिरफ्तारी के बाद लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की है. नियमानुसार गिरफ्तार किसी आरोपित को अधिकतम 14 दिनों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है.
यह पूछताछ की अधिकतम सीमा है. इसी मामले में उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार से 13 दिनों की पूछताछ के बाद 20 मई को जेल भेज दिया गया था. ईडी ने कल ही रांची और मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के करीबी माने जाने वाले विशाल चौधरी और निशित केशरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
जहां से करोड़ों के दस्तावेज बरामद किये गये. जिसके बाद विशाल चौधरी को हिरासत में ले लिया गया था. हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. सूत्रों के अनुसार पूजा सिंघल से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. उसी के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है.