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कानपुरः 27 साल के बेटे और 24 साल की बहू का चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या, 74 वर्षीय आरोपी पिता ने कहा- मुझे अफसोस नहीं, मार डाला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 20, 2022 11:44 IST

अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शिवम तिवारी (27) और उनकी पत्नी जूली तिवारी (24) कमरे के अंदर सो रहे थे, जबकि शिवम के पिता दीपक कुमार तिवारी और भाई मोनू छत पर सोए थे। घर में कुछ किरायेदार भी रहते हैं।

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ठळक मुद्देपुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। पिता ने जब दोनों सो गए तो गर्दन को चाकू से काट डाला। किरायेदार ने शिवम के कमरे का दरवाजा खुला पाया।

कानपुरः कानपुर जिले के बजरिया इलाके के रामबाग में बृहस्पतिवार को एक नवविवाहित जोड़े की उसके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पिता दीपक कुमार तिवारी को अरेस्ट किया है।

 

 

अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शिवम तिवारी (27) और उनकी पत्नी जूली तिवारी (24) कमरे के अंदर सो रहे थे, जबकि शिवम के पिता दीपक कुमार तिवारी और भाई मोनू छत पर सोए थे। घर में कुछ किरायेदार भी रहते हैं।

इस बीच पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। शिवम के पिता दीपक कुमार तिवारी ने बहू और बेटे को मारा है। 74 वर्षीय पिता ने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। जुर्म कबूल लिया है। पिता ने जब दोनों सो गए तो गर्दन को चाकू से काट डाला। 

अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि  बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे एक किरायेदार ने शिवम के कमरे का दरवाजा खुला पाया। किरायेदार अंदर गया तो उसे दंपति के शव फर्श पर खून से लथपथ मिले। अधिकारी ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ितों का गला धारदार हथियार से रेता गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश : बेटे और बेटी की हत्या के दोषी पिता को मिली उम्रकैद की सजा

बलिया जिले की एक अदालत ने अपने बेटे और बेटी की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 30 जून 2016 को पवन कुमार यादव ने घरेलू विवाद को लेकर गुस्से में आकर फावड़े से प्रहार कर अपने बेटे विशाल (चार) और बेटी खुशबू (तीन) की हत्या कर दी थी। इस घटना में उसकी पत्नी ललिता देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

इस मामले में ललिता देवी की शिकायत पर यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को पवन कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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