भीलवाड़ा: कानून-व्यवस्था से अगल हटकर कई हैरतअंगेज और शर्मानक फैसला देने वाली खाप पंचायत ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक विवाहिता के संबंध में ऐसा फरमान जारी किया है, जिससे सुनने के बाद सभ्य समाज शर्मसार हो जाए। जी हां, खाप पंचायत ने कथित कौमार्य परीक्षण में फेल होने वाली एक 24 साल की नवविवाहिता को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के मुताबिक खाप फैसले से पहले नवविवाहिता को उसके ससुराल पक्ष द्वारा काफी प्रताड़ित भी किया गया। उसे पीटा गया और कथिततौर पर उसे कौमार्य परीक्षण के लिए मजबूर भी किया गया। न्यूज वेबसाइट 'हिंदुस्तान' टाइम्स के अनुसार नवविवाहिता उस सांसी जनजाति से ताल्लुक रखती है, जहां कथित तौर पर कुकड़ी प्रथा यानी कौमार्य परीक्षण को जरूरी माना जाता है।
इस प्रथा के तहत नियम है कि यदि कोई लड़की कौमार्य परीक्षण में फेल हो जाती है तो उसे ससुराल पक्ष को 10 लाख रुपये देने पड़ते हैं। मामले में भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ससुराल पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया था और उस संबंध में बाकायदा मामला भी दर्ज किया गया।
उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने जब 11 मई 2022 को उसकी शादी कर दी तो उसे ससुराल जाने के बाद कुकड़ी प्रथा यानी की कौमार्य परीक्षण से गुजरना पड़ा। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि 21 वीं सदी में परंपरा के नाम पर महिला के साथ हुई घिनौने मामले में पुलिस संज्ञान ले रही है और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष और खाफ पंचायत में शामिल सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले बागोर थाना प्रभारी अय्यूब खां ने बताया कि ससुराल वालों ने और खाप पंचायत ने विवाहिता को कौमार्य परीक्षण के नाम पर प्रताड़ित किया है। मारपीट की बात भी सामने आयी है। पुलिस काफी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।