गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक विदेशी भाषा की शिक्षिका के साथ पिछले दो हफ्तों में दो बार बलात्कार करने के आरोप में एक जिम के चार प्रशिक्षकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान गौरव, योगेश, अभिषेक और नीरज के रूप में हुई है। वे जिम ट्रेनर हैं और ज़ुम्बा डांस भी सिखाते हैं। पीड़िता (29) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सितंबर में एक पार्टी में उसकी गौरव से दोस्ती हुई थी और उन्होंने अपने-अपने मोबाइल फोन नंबर एक-दूसरे को दिये थे।
महिला ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को गौरव ने उसे मिलने के लिए बुलाया और सुशांत लोक इलाके में अपने दोस्त नीरज के फ्लैट पर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने उसे घटना के बारे में किसी को बताने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि दो अक्टूबर को गौरव ने उसे फिर मिलने के लिए बुलाया और नीरज के फ्लैट पर ले जाकर अपने दोस्तों अभिषेक और योगेश को भी बुला लिया और फिर चारों ने उसके साथ बलात्कार किया। वह किसी तरह सुबह घर लौटी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) (साझा इरादा), 64(1) (बलात्कार) और 70(1) (सामूहिक बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्हें शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
गोवा में कार के अंदर बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
गोवा में एक व्यक्ति को अपनी कार में सात साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बिचोलिम थाने के अधिकारी ने आरोपी की पहचान सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर (47) के रूप में की है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता के पिता की शिकायत के अनुसार गांवकर शनिवार रात को लड़की के लिए खाने की सामग्री खरीदने के बहाने उसे अपनी कार में ले गया। लौटते समय उसने कार रोकी और लड़की का यौन शोषण किया। गांवकर को तड़के वेलगुएम स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘बच्ची की बम्बोलिम स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराई गई जबकि गांवकर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गोवा बाल अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।’’