Delhi Mundka Fire: बाहरी दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद हर ओर गम का माहौल है। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है और 29 अब भी लापता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई लोग शोक प्रकट किए।
दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने शनिवार को कहा कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग में जल गई चार मंजिला इमारत के पास एमसीडी से कोई फायर एनओसी और मंजूरी नहीं थी। ऐसा लगता है कि पूरी इमारत अवैध थी। गर्ग ने कहा कि बचाव अभियान समाप्त हो गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंडका में लगी आग में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। केजरीवाल ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने मिले 27 शवों में से छह की भी पहचान कर ली है और अन्य शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।
पुलिस ने डीएनए पहचान परीक्षण करने का भी फैसला किया है। 24 महिलाओं सहित 29 लापता लोगों की सूची तैयार की है, जो घटना के बाद लापता हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने कोफे इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों को गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी कैमरे बनाती है, क्योंकि यह कोफे इंपेक्स का कार्यालय था जहां आग लग गई थी।
डीसीपी समीर शर्मा ने कहा, 'हमने कंपनी के मालिकों हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में लिया है। इमारत में भीषण आग लगने के एक दिन बाद बदहवास रिश्तेदार अब भी अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं।
दमकल विभाग के अनुसार, शनिवार की सुबह आग बुझाने के अभियान के दौरान इमारत में झुलसे हुए अवशेष पाए जाने के कारण मृतक संख्या बढ़कर 30 तक हो सकती है। 12 घायलों का यहां एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्य दमकल अधिकारी अतुल गर्ग ने कहा, ‘‘इमारत में बचने का एक ही रास्ता था, यही वजह है कि इतने लोग हताहत हुए। 27 लोगों की मौत हो गई।’’
अधिकारियों ने कहा कि प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरी सीढ़ी थी, जिससे जलती हुई इमारत से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्ग ने कहा कि आशंका है कि किसी एसी में विस्फोट से आग लगी हो। डीसीपी ने कहा कि 27 मृतकों में से सात की पहचान तानिया भूषण, मोहिनी पाल, यशोदा देवी, रंजू देवी, विशाल, दृष्टि और कैलाश ज्ञानी के रूप में हुई है।
डीसीपी शर्मा के अनुसार, सीसीटीवी कैमरा पैकेजिंग यूनिट के मालिकों के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 120 (दंडनीय अपराध को अंजाम देने की योजना छिपाने) और 34 (साझा मंशा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। डीसीपी ने बताया कि इमारत की सभी मंजिलों का इस्तेमाल यही कंपनी कर रही है। इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान जारी है। 12 घायलों में से एक की पहचान अभी नहीं हुई है, शेष की पहाचान हो गई है।