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Nuh violence: बिट्टू बजरंगी अरेस्ट, नूंह हिंसा मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, देखें वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 15, 2023 21:31 IST

Nuh violence:  बिट्टू बजरंगी उर्फ ​​राज कुमार पर हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा भड़काने का आरोप है। सदर नूंह पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है।

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ठळक मुद्देनूंह जिले में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में हंगामा किया था। होम गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई और लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।वीडियो पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें वह भगवा पोशाक में नजर आ रहे।

नूंहः हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वयंभू गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को हरियाणा में नूंह हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एक अगस्त को बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक वायरल वीडियो पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें वह भगवा पोशाक में नजर आ रहा है।

बिट्टू बजरंगी उर्फ ​​राज कुमार पर हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा भड़काने का आरोप है। सदर नूंह पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। इकतीस जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में हुईं झड़पों में दो होम गार्ड और एक इमाम समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूंह के सदर थाने में उसके और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एक नयी प्राथमिकी के संबंध में बजरंगी उर्फ ​​राजकुमार से पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि तावडू की अपराध जांच शाखा की टीम ने शुरू में गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिट्टू बजरंगी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ भाषण देने या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे।

अधिकारी ने बताया कि हिंसा के दौरान बजरंगी और उसके सहयोगी हथियारों को हवा में लहरा रहे थे। एएसपी कुंडू ने हथियारों को जब्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस से वाहन से हथियार छीन लिए और कथित तौर पर पुलिस को धमकी भी दी।

इससे पहले बजरंगी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण पोस्ट करने का आरोप लगा था। नूंह में पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को रोकने की कोशिश के दौरान झड़प हो गई थी। गुरुग्राम में झड़प की घटनाएं सामने आई।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीहरियाणाPoliceनूँह
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