नई दिल्ली, 20 अप्रैल: देश में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में कठुआ में एक 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या से गुस्साए लोगों ने नाबालिग बच्चों से इस तरह की घटना करने वालों की मौत की गुजारिश सरकार से की थी।
ऐसे में इन घटनाओं पर रोक लगे इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए पत्र में केंद्र ने कहा कि उसने POCSO एक्ट में संसोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे 0-12 साल के बच्चों के रेप के मामले में फांसी की सजा दी जा सके।
इसकी अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अगर से प्रावधान बन जाता है तो 12 साल तक की किसी बच्ची के साथ अगर रेप किया जाता है तो आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी।
हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि सरकार पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। इस संशोधन के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान रखा जाएगा।अभी तक पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3,4 और 6 के मुताबिक़ रेप पर 10 से लेकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है।
हाल ही में यूपी के एटा के तिलक समारोह में गई नौ साल की मासूम की बहुत दरिंदगी के बाद हत्या भी कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस घटना के बाद से लोग गुस्से में हैं। इसके चलते गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, घटना के बाद से गांव में सुरक्षा के मददेनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
वहीं,छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पौंडी चौकी के बघर्रा गांव में करीब 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची अपने चचेरे भाई की शादी में गई थी तभी दूल्हे का एक दोस्त झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया और रेप करने के बाद बेरहमी से पत्थर पर सिर पटककर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की लाश गांव में ही एक नहर के पास अर्धनग्न हालत में खून से लथपथ हालत में मिली है, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है ।