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गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतरे BJP MLA, पूछा- तीन बच्चों की माँ का कोई रेप कर सकता है?

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 12, 2018 10:09 IST

एक नाबालिग लड़की ने उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह सेंगर एवं अन्य पर जून 2017 में सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

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उन्नाव में 17 वर्षीय लड़की से गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का उनकी ही पार्टी के एक अन्य विधायक ने बचाव किया है। उत्तर प्रदेश के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं मनोवैज्ञानिक नजरिए से बात कर रहा हूँ, कोई भी तीन बच्चों की माँ से रेप नहीं कर सकता। ये उनके (कुलदीप सिंह सेंगर) खिलाफ साजिश है। हो सकता है कि उसके पिता को कुछ लोगों ने पीटा हो लेकिन मैं बलात्कार के आरोप को स्वीकार नहीं करता।" कुलदीप सिंह सेंगर, शशि सिंह एवं अन्य के खिलाफ गुरुवार (12 अप्रैल) को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कुलदीप सिंह सेंगर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। 

उन्नाव गैंगरेप: दर्ज हुई FIR लेकिन BJP MLA नहीं हुए गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने कहा- CBI करेगी फैसला

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्नाव गैंगरेप मामले की सीबीआई जाँच की अनुशंसा की है। बुधवार (11 अप्रैल) को योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आयी थी जिसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। एसआईटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में पीड़िता के पिता की मौत में पुलिसवालों की लापरवाही की बात कही थी। 

पढ़िए उन्नाव गैंगरेप केस में जून 2017 से अब तक कब-कब क्या-क्या हुआ-11 जून 2017: एक दिन शुभम नाम के लड़के साथ लड़की अचानक गायब हो गई और ने शुभम पर आरोप लगाया, अवधेश पर केस किया21 जून 2017: जिसके बाद जांच के बाद पीड़िता पुलिस को मिली22 जून 2017: मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान में कहा कि उसके साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया है। जो बीजेपी विधायक के समर्थक गैं। जिसके बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए।22 जुलाई 2017: पीएम को पीड़िता ने चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया30 अक्टूबर 2017: पीड़िता व उसके परिवार पर विधायक समर्थकों ने मानहानि का केस किया, पीड़िता के घरवालों पर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप22 फरवरी 2018:  उन्नाव जिला अदालत में पीड़िता ने अर्जी दी, जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया, उसमें शुभम की मां पर नौकरी के बहाने विधायक के घर ले जाने का आरोप लगाया गया।3 अप्रैल 2018: कोर्ट से आते समय पीड़िता के परिवार पर हमला,  विधायक के भाई ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों की जगह पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट में केस किया।4 अप्रैल 2018: विधायक समर्थकों पर डीएम से शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने विधायक के भाई पर कोई केस नहीं किया।4 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया।9 अप्रैल 2018: 4 दिन बाद सुबह पीड़िता के पिता की मौत हो गई, पुलिस ने तब चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।जिसमें विधायक के भाई को भी गिरफ्तार किया गया।10 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवाले निलंबित किए गए, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।11 अप्रैल 2018: उन्नाव गैंगरेप की जाँच के लिए गठित एसआईटी ने रिपोर्ट दी। 

टॅग्स :कुलदीप सिंह सेंगरयोगी आदित्यनाथउत्तर प्रदेशभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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