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बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर दर्ज हुआ सामूहिक दुष्कर्म का मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: January 10, 2023 20:18 IST

पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा। पटना के दानापुर अंचल की पुलिस इंस्पेक्टर मंजू कुमारी को इस केस का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है।

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ठळक मुद्दे4 दिन पहले कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया थामामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगाबलात्कार पीड़िता ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पटना:बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों रसूखदारों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने में धारा 323, 341, 376, 376डी, 420, 313, 120बी, 504, 506, 34 भादवी और 64 आईटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 दिन पहले कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दिया है। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा। पटना के दानापुर अंचल की पुलिस इंस्पेक्टर मंजू कुमारी को इस केस का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि केस दर्ज करने वाली महिला को 12 जनवरी को थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। दो साल पहले महिला ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में पद दिलाने का झांसा देकर अपने पास बुलाया। फिर खुद दुष्कर्म किया। 

इसके बाद शादी का झांसा देकर होटल में मिलने बुलाया और वहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद इन्हीं वाकयों का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए यौन शोषण जारी रखा। पीड़िता खुद वकील है, इसलिए उसने लड़ाई जारी रखी। उसने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जो पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी, उसी को जांच करनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि महिला ने जिस होटल में दुष्कर्म की बात कही थी। उस होटल में उस दिन तत्कालीन विधायक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौजूद थे। अब दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। 

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