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देवरिया शेल्टर होम मामला: इलाहाबाद कोर्ट का फैसला, सीबीआई जांच की करेगा निगरानी

By भारती द्विवेदी | Updated: August 8, 2018 23:07 IST

पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे एक जिम्मेदार अधिकारी अगली तारीख पर अदालत में हाजिर रहेंगे।

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नई दिल्ली, 8 अगस्त: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगलवार (7 अगस्त) को देवरिया शेल्टर होम मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। दरअसल, देवरिया शेल्टर होम मामले को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि शेल्टर होम में हर रोज किसकी कारें आती थीं? लड़कियों को कौन ले जाता था और सुबह कौन वापस लाता था?    

इस मामले में एक जनहित याचिका स्त्री अधिकार संगठन ने भी दाखिल की है। इनदोनों ही याचिकाओं पर 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। 13 अगस्त को इलाहाबाद कोर्ट ने जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त तय करते हुए सीबीआई के वकील ज्ञान प्रकाश और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आश्रय गृह की सभी लड़कियों के बयान की प्रति, सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए। पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे एक जिम्मेदार अधिकारी अगली तारीख पर अदालत में हाजिर रहेंगे।

गौरतलब है कि 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के देवरिया में देह व्यापार कराए जाने का खुलासा हुआ था। 6 अगस्त को इस संरक्षण गृह से भाग कर आई एक लड़की ने पुलिस को सबकुछ बताया था। जिसके बाद पुलिस ने रात में ही संरक्षण गृह पर छापा मारा तो 42 में से 18 लड़कियां गायब मिलीं। पुलिस ने 24 लड़कियों को वहां से आजाद करवा दिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए संरक्षण गृह की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी और उनके पति मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय के मुताबिक,  मां विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह नाम के एनजीओ की सूची में 42 लड़कियों के नाम दर्ज हैं। लेकिन पुलिस ने जब छापा मारा तो 18 लड़कियां वहां से गायब मिली थी। उस वक्त संरक्षण गृह में सिर्फ 26 लड़कियां ही थी। 

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