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Agra: एसएन मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म, जूनियर डॉक्टर ने नाबालिग का किया रेप; गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Updated: September 13, 2024 15:55 IST

Agra:आगरा में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में भर्ती 11 वर्षीय मरीज से कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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Agra: देश में इस समय कोलकाता रेप और मर्डर केस के चलते लोगों को गुस्सा है। महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुए रेप और हत्या मामले को लेकर देशभर में लोगों ने प्रदर्शन किया और न्याय की मां की है लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि उन्हें कानून का जरा भी डर नही है।

दरअसल, आगरा जिले के एसएन मेडिकल कॉलेज में 11 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने इस घटना को अंजाम दिया है।

पीड़िता की मां के मुताबिक घटना 10 सितंबर की रात करीब 11:55 बजे हुई, जब डॉक्टर ने मेडिकल जांच की आड़ में उसकी बेटी का कथित तौर पर यौन शोषण किया।

मामले के सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और कॉलेज के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर दिलशाद हुसैन को निलंबित कर दिया और घटना की गहन जांच शुरू कर दी है।

हालांकि, मामले में नाबालिग की मां ने यौन शोषण का आरोप लगाया है जबकि पुलिस ने 11 सितंबर को 28 वर्षीय प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर हुसैन को बाल रोग विभाग में भर्ती नाबालिग मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था या सिर्फ छेड़छाड़। लोकमत हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है फिलहाल यह आगरा पुलिस की जांच का विषय है।

घटना के बाद तीन स्तरीय जांच के लिए तीन अलग-अलग समितियों का गठन किया गया था, जिसमें एक अनुशासन समिति, एक विभागीय समिति और एक आंतरिक समिति शामिल थी। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा कर रहा है और अतिरिक्त साक्ष्य जुटा रहा है। छोटी बच्ची को 6 सितंबर को बुखार के कारण इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उसे बाल रोग विभाग में ले जाया गया था।

हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें बीएनएस धारा 64 (2) (कर्मचारी द्वारा बलात्कार) और 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के साथ-साथ धारा 5 (ई) (गंभीर भेदक यौन हमले के लिए सजा), 9 (एम) (बलात्कार का प्रयास), 6 (गंभीर भेदक हमला) (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में शाम को उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

एक रिपोर्ट में एसएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. प्रशांत कुमार के हवाले से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पीड़िता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा, “आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करेंगे।” 

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