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SIM Binding Rules: अब बिना सिम के नहीं चलेंगे व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप, दूरसंचार विभाग ने सख्त किए नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 30, 2025 11:24 IST

SIM Binding Rules: विभाग ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है। 

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SIM Binding Rules:  केंद्र सरकार ने साइबर नियम कड़े करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और अन्य ऐप-आधारित संचार सेवाएं केवल चालू सिम के साथ ही काम करेंगी। भारत में ऐप-आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को निर्देश जारी होने के 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर दूरसंचार अधिनियम-2023, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश भारत में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरतई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, जोश सहित सभी मैसेजिंग ऐप की सेवाओं तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच को प्रभावित करेगा। केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो।

दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को जारी किए गए निर्देश में कहा कि केंद्रीय सरकार के संज्ञान में आया है कि ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाली कुछ ऐप-आधारित संचार सेवाएं उपयोगकर्ताओं को उपकरण में सक्रिय सिम कार्ड के बिना भी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। विभाग ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है। 

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