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Pension Rule Update: 48.66 लाख कर्मचारी को फायदा?, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कैलकुलेशन का न‍ियम बदला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 21, 2025 16:52 IST

Pension Rule Update: मौजूदा नियम कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को अपनी वेतन वृद्धि तिथि चुनने की अनुमति देते हैं।

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ठळक मुद्देअपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके।30 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।कर्मचारियों को भी सांकेतिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का अनुरोध किया।

Pension Rule Update: अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी उन्हें मिलने वाली पेंशन की गणना के उद्देश्य से सांकेतिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। यह कदम इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘यह सलाह दी जाती है कि उच्चतम न्यायालय के 20 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसरण में, उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाए, जो देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून/ 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके।’’ मौजूदा नियम कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को अपनी वेतन वृद्धि तिथि चुनने की अनुमति देते हैं।

मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जैसा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ‘‘एक जनवरी या एक जुलाई को दी गई सांकेतिक वेतन वृद्धि को केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही गिना जाएगा, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से।’’

उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि एक मई 2023 को और उसके बाद एक वेतन वृद्धि देय होगी। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर रहे अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस निर्णय का स्वागत किया तथा केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी सांकेतिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारी हैं।

टॅग्स :Pension Fund Regulatory and Development Authorityसुप्रीम कोर्टsupreme court
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