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Online Games: सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर एक्शन, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एसआरओ प्रारूप जारी किया, जानें असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 6, 2023 19:31 IST

Online Games: सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे जिनमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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ठळक मुद्देस्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) का एक प्रारूप भी जारी किया।किस ऑनलाइन गेम को एसआरओ की तरफ से अनुमति दी जा सकती है।किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो वह उसे मंजूरी नहीं देगा। 

Online Games: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम बृहस्पतिवार को जारी करते हुए सट्टेबाजी एवं दांव लगाने से संबंधित किसी भी गेम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) का एक प्रारूप भी जारी किया।

चंद्रशेखर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे जिनमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि, इनमें सिर्फ उद्योग के ही प्रतिनिधि नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो यह तय करेगा कि किस ऑनलाइन गेम को एसआरओ की तरफ से अनुमति दी जा सकती है।

एसआरओ भी कई संख्या में होंगे।’’ ऑनलाइन गेम को मंजूरी देने का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि उस गेम में किसी तरह से दांव या बाजी लगाने की प्रवृत्ति तो शामिल नहीं है। अगर एसआरओ को यह पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो वह उसे मंजूरी नहीं देगा। 

सरकार ने अखबारों, मीडिया संस्थानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी संबंधी विज्ञापन को लेकर आगाह किया

सरकार ने बृहस्पतिवार को मीडिया संस्थानों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को लेकर आगाह किया। मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में इस तरह की विज्ञापन सामग्री प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद यह परामर्श जारी किया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में कथित तौर पर सट्टेबाजी की पेशकश करने वाली वेबसाइट के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने के हालिया उदाहरणों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने एक परामर्श में मीडिया संस्थानों, मीडिया मंचों और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन या प्रचार सामग्री से परहेज करने की सलाह दी।

एक आधिकारिक बयान में गया कि अखबारों, टेलीविजन चैनल और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया माध्यमों को सलाह जारी की गई है और ऐसे विशिष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं, जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाई दिए हैं।

मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

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