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किसी भी आकार के पापड़ पर जीएसटी नहीं लगता: सीबीआईसी

By भाषा | Updated: September 1, 2021 18:04 IST

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पापड़ देश में कहीं भी किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगता है। साथ ही उसके आकार के आधार पर कर की दरें अलग-अलग नहीं होती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी का यह स्पष्टीकरण उद्योगपति हर्ष गोयनका के ट्वीट के बाद आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि गोल आकार के पापड़ को जीएसटी से छूट है जबकि वर्गाकार पापड़ पर शुल्क लगता है।आरपीजी एंटरप्राइज के चेयरमैन गोयनका ने मंगलवार को लिखा, ‘‘क्या आपको पता है कि गोल आकार के पापड़ पर जीएसटी से छूट है जबकि वर्गाकार पापड़ पर माल एवं सेवा कर लगता है। क्या मुझे कोई अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट के बारे में बता सकता है, जो मुझे इसके पीछे तर्क को बता सके।’’ सीबीआईसी ने देर रात गोयनका के ट्वीट का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘‘ पापड़ किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस पर माल एवं सेवा अधिसूचना संख्या 2/2017-सीटी (आर) की एंट्री संख्या 96 के अंतर्गत जीसटी नहीं लगता है। इसके तहत पापड़ के आकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह अधिसूचना सीबीआईसी डॉट गॉव डॉट इन (cbic.gov.in) पर उपलब्ध है।’’ जीएसटी देश में एक जुलाई, 2017 से लागू है। जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले कई शुल्कों को समाहित किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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