सीमा शुल्क आयुक्तालय कानून की व्याख्या करने वाली रिपोर्ट जारी नहीं करें : सीबीआईसी

By भाषा | Published: August 22, 2021 05:09 PM2021-08-22T17:09:21+5:302021-08-22T17:09:21+5:30

Customs commissionerate should not issue report explaining law: CBIC | सीमा शुल्क आयुक्तालय कानून की व्याख्या करने वाली रिपोर्ट जारी नहीं करें : सीबीआईसी

सीमा शुल्क आयुक्तालय कानून की व्याख्या करने वाली रिपोर्ट जारी नहीं करें : सीबीआईसी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क आयुक्तालयों से कहा है कि वे ऐसा कोई भी सर्कुलर या रिपोर्ट जारी न करें जो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आने वाले मामलों पर व्याख्या या स्पष्टीकरण की प्रकृति का हो। इस कदम का उद्देश्य किसी भी संभावित परस्पर विरोधाभास से बचना और व्यापार करने में सुगमता को सुनिश्चित करना है। सीबीआईसी ने सीमा शुल्क विभाग के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को दिए एक निर्देश में कहा है कि शुल्क लगाने के संबंध में और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के किसी भी अन्य प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए, माल के वर्गीकरण के सभी मामलों को लेकर एक मानक अभ्यास स्थापित करने की खातिर निदेशालय/आयुक्त/लेखापरीक्षा ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं करेंगे जो स्पष्टीकरण या व्याख्या की प्रकृति का हो। इस समय सभी सीमा शुल्क क्षेत्रों के निदेशालयों/आयुक्तों/लेखापरीक्षा द्वारा सर्कुलर/रिपोर्ट/अलर्ट जारी किए जाते हैं ताकि जांच, लेखा परीक्षा या जोखिम विश्लेषण के दौरान पायी गयी कार्यप्रणाली, निष्कर्षों या टिप्पणियों को लेकर सूचना साझा करने को बढ़ावा दिया जा सके। इससे निष्कर्षों के समान उपयोग में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की सुरक्षा और अनुपालन का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।

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Web Title: Customs commissionerate should not issue report explaining law: CBIC

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