लाइव न्यूज़ :

डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई से बदल रहा नियम, चेक करें डिटेल्स

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 21, 2022 17:19 IST

आरबीआई के दिशानिर्देश मूल कार्ड डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन से बदलना अनिवार्य बनाते हैं। इसलिए 1 जुलाई 2022 से व्यापारियों को अपने रिकॉर्ड से ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा हटाना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देकार्ड टोकन नियम अब 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन करने में मदद करने के लिए इसे एक एन्क्रिप्टेड "टोकन" के रूप में संग्रहीत किया जाएगा।

नई दिल्ली: सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल, 1 जुलाई 2022 से ऑनलाइन व्यापारी ग्राहकों के कार्ड डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकन नियम जारी किए थे। नियमों के तहत व्यापारियों को अपने सर्वर में ग्राहक कार्ड डेटा संग्रहीत करने से रोक दिया गया था।

ये कार्ड टोकन नियम अब 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। आरबीआई ने घरेलू ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकन को अपनाना अनिवार्य कर दिया था। देश भर में कार्ड टोकन अपनाने की समय सीमा को 1 जनवरी 2022 से 1 जुलाई 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन करने में मदद करने के लिए इसे एक एन्क्रिप्टेड "टोकन" के रूप में संग्रहीत किया जाएगा।

ये टोकन ग्राहक के विवरण का खुलासा किए बिना भुगतान करने की अनुमति देंगे। आरबीआई के दिशानिर्देश मूल कार्ड डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन से बदलना अनिवार्य बनाते हैं। इसलिए 1 जुलाई 2022 से व्यापारियों को अपने रिकॉर्ड से ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा हटाना होगा। कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम अनिवार्य नहीं है। इसलिए यदि किसी ग्राहक ने अपने कार्ड के टोकन के लिए सहमति नहीं दी है, तो ग्राहक को हर बार ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड सत्यापन मूल्य या सीवीवी दर्ज करने के बजाय सभी कार्ड विवरण जैसे नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैधता दर्ज करनी होगी।

साथ ही, यदि कोई ग्राहक कार्ड टोकननाइजेशन के लिए सहमत है, तो उसे लेनदेन करते समय केवल सीवीवी या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) विवरण दर्ज करना होगा। टोकन प्रणाली पूरी तरह से नि: शुल्क है और यह किसी के कार्ड के डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ आसान भुगतान अनुभव प्रदान करती है। साथ ही टोकनाइजेशन केवल घरेलू ऑनलाइन लेनदेन पर लागू होता है। आरबीआई के अनुसार, टोकन अनुरोध के लिए पंजीकरण केवल अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) के माध्यम से स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ किया जाता है न कि जबरन या डिफॉल्ट या चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि के स्वचालित चयन के माध्यम से।

टॅग्स :डेबिट कार्डक्रेडिट कार्डReserve Bank of Indiaभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
Open in App

संबंधित खबरें

भारतरेपो दर में कटौती से घर के लिए कर्ज होगा सस्ता, मांग बढ़ेगी: रियल एस्टेट

कारोबारRBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

भारतRBI MPC Meet: लोन होंगे सस्ते, RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% किया

कारोबारRupee vs Dollar: अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया, डॉलर के मुकाबले 28 पैसे टूटा; जानें कैसे उठेगा

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारIndiGo Crisis: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी, कहा- बताया कब स्थिति हो जाएगी सामान्य

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?

कारोबारGold-Silver Price Today: सोना 600 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी में 900 रुपये की नरमी

कारोबारGold Rate Today: शादियों के सीजन में महंगा हुआ सोना, जानें 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत