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ITR 2025: आईटीआर फाइलिंग में इन गलतियों से बचें, नहीं तो अटक जाएगा रिफंड

By अंजली चौहान | Updated: July 27, 2025 05:24 IST

ITR 2025: ई-सत्यापन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आप इसे अपने आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते या एटीएम (कुछ बैंकों के लिए) के माध्यम से भी कर सकते हैं।

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ITR 2025: आयकर रिफंड आमतौर पर आसान होते हैं और आसानी से प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आपने अपना टैक्स फाइल कर दिया है, लेकिन आपका रिफंड अटका हुआ है या देरी से मिल रहा है, तो फाइलिंग के दौरान कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ इसके पीछे की वजह हो सकती हैं। 

चाहे आप नई कर व्यवस्था के तहत हों या पुरानी, गलत बैंक विवरण, अपने रिटर्न का सत्यापन न करना, या अयोग्य कटौतियों का दावा करना जैसी गलतियाँ प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं और आपके रिफंड में देरी कर सकती हैं। लेकिन ये सब नहीं हैं। बिना किसी रुकावट के अपना रिफंड पाने के लिए आपको कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए।

इन गलतियों को करने से बचें

1- गलत या निष्क्रिय बैंक खाते का विवरण

2- गलत ITR फॉर्म के तहत फाइल करना

3- अपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन न करना

4- टीडीएस/टीसीएस और फॉर्म 26एएस/फॉर्म 16 में बेमेल

5- पूरी आय की रिपोर्ट न करना

6- अत्यधिक या गलत कटौतियों का दावा करना

7- देर से दाखिल करना

8- नोटिस या अलर्ट को नजरअंदाज करना

समय पर अपना टैक्स रिफ़ंड पाने के लिए बस बुनियादी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चाहे वह आपके खाते का विवरण हो, आपके खाते का ई-सत्यापन हो, या सही फ़ॉर्म भरना हो, अभी थोड़ी सी सावधानी आपको बाद में हफ़्तों के इंतज़ार से बचा सकती है।

अपने आईटीआर रिफंड की स्थिति कैसे देखें:

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल:

incometax.gov.in पर जाएं।

अपने पैन/आधार और पासवर्ड से लॉग इन करें।

"ई-फाइल" > "आयकर रिटर्न" > "फाइल किए गए रिटर्न देखें" पर जाएं।

रिफंड की स्थिति देखने के लिए संबंधित आकलन वर्ष चुनें।

एनएसडीएल पोर्टल:

tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।

अपना पैन, आकलन वर्ष और कैप्चा कोड दर्ज करें।

रिफंड की स्थिति देखने के लिए "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

टॅग्स :ITRआयकर विभागincome tax department
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