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एक से ज्यादा EPF अकाउंट, कैसे करें मर्ज? जानें आसान प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: July 26, 2025 13:00 IST

EPF Accounts Merge: अपने दो या अधिक ईपीएफओ खातों को मर्ज करने से आपको अपने पेंशन और वेतन भुगतान को एक ही खाते में समेकित करके दीर्घावधि में धन बचाने में मदद मिल सकती है।

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EPF Accounts Merge: नौकरीपेशा लोग अक्सर बेहतर करियर ग्रोथ की तलाश में नौकरी बदलते है तो पीए खाते अलग-अलग हो जाते है। ऐसा होना बहुत आम है क्योंकि हर कंपनी अपने कर्मचारी के लिए अलग व्यवस्था करती है। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अलग-अलग पीएफ खातों को मर्ज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि नौकरी बदलने पर, आपके पुराने यूएएन नंबर के ज़रिए एक नया ईपीएफओ खाता बनाया जाता है।

किसी भी स्थिति में, पुराने खाते की राशि नए खाते में स्थानांतरित नहीं होगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, आपको अपने पुराने और नए खातों को मर्ज करना होगा। ऐसे में आइए हम आपको बताते है कि पीएफ खातों को कैसे मर्ज किया जाता है। 

पीएफ खातों को मर्ज करने के लिए जरूरी बातें

सबसे पहले, अपने केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, जिसमें बैंक खाता, पैन और अन्य संबंधित जानकारी की पुष्टि करना शामिल है।

फिर, आपके पास एक यूएएन होना चाहिए जो आपके मौजूदा ईपीएफ खाते से जुड़ा हो।

अपने ईपीएफ खातों को मर्ज करने से पहले, आपको अपने यूएएन के सक्रिय होने के लिए 3 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए।

हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो तुरंत मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है; अगर आप फिर भी चाहें, तो इसे बाद के लिए टाल सकते हैं।

पीएफ खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया

पीएफ खातों को मर्ज करना आसान है और आपको बस आवश्यक जानकारी, जैसे नियोक्ता का नाम, खाता संख्या, शुद्ध आय, आदि प्रदान करनी होगी।

ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मर्ज प्रोसेस

1. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं, अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसे रीसेट करना आसान है।

2. फिर, 'एक सदस्य और एक EPF खाता' लिंक चुनें, जो आपको एक अन्य विंडो पर ले जाएगा।

3. यहाँ, आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसमें आपका फ़ोन नंबर, UAN नंबर आदि शामिल हैं। फिर 'Generate OTP' पर क्लिक करें।

4. आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। अब, OTP सत्यापन के लिए OTP दर्ज करें।

5. एक नई विंडो खुलेगी जहाँ आपको अपने उन पुराने EPF खातों की जानकारी दर्ज करनी होगी जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं।

6. अंत में, 'Submit' पर क्लिक करने से पहले, घोषणा बॉक्स पर निशान लगाएँ।

ईमेल के जरिए

अगर आपके पास दो UAN हैं, तो आप EPFO से पिछले UAN को निष्क्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। आपको uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजना होगा और अपना वर्तमान और पिछला UAN बताना होगा। आवश्यक सत्यापन के बाद पिछला UAN ब्लॉक कर दिया जाएगा, जबकि वर्तमान UAN सक्रिय रहेगा। बाद में, आपको वर्तमान UAN में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए दावा प्रस्तुत करना होगा।

पीएफ खातों को मर्ज करने के बाद की प्रक्रिया

भारत में अपने पीएफ या ईपीएफओ खातों को मर्ज करने के बाद, आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा।

1- अपने खातों का सत्यापन करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी जानकारी सही है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर, ईपीएफओ निवास या आय प्रमाण जैसी अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकता है।

2- ऑनलाइन पोर्टल पर, अपनी सभी ज़रूरी जानकारी अपडेट करें। उदाहरण के लिए, आपका बैंक खाता नंबर, नाम और आधार नंबर। अगर आपका ईपीएफ खाता बदल गया है, तो आपको उसे ऑनलाइन अपडेट करना होगा।

3- अपनी वर्तमान पेंशन योग्य स्थिति (अंशकालिक कर्मचारी, पूर्णकालिक कर्मचारी, आकस्मिक कर्मचारी, आदि) के आधार पर चुनें कि आपको पूर्ण या आंशिक पेंशन भुगतान मिलेगा या नहीं।

4- आपने एक ही नियोक्ता के लिए कितने समय तक काम किया है, इसके आधार पर आप अपनी पेंशन का पूरा हिस्सा या उसका एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प चुनने की समय सीमा आमतौर पर समेकन तिथि के 6 महीने बाद होती है, लेकिन यह मामले के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

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