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GST Council Meeting: आखिर क्यों जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाला?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 21, 2024 14:10 IST

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया।

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ठळक मुद्देकिसी भी बदलाव को अंतिम रूप देने से पहले अतिरिक्त चर्चा की आवश्यकता है।बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीमा पर जीओएम का नेतृत्व कर रहे हैं। आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया।

GST Council Meeting: राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हो रही है। जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर दरों को कम करने पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। शनिवार को बैठक के दौरान तकनीकी कारणों से बैठक को स्थगित कर दिया गया और मंत्रियों के समूह (जीओएम) को आगे विचार-विमर्श करने का काम सौंपा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी बदलाव को अंतिम रूप देने से पहले अतिरिक्त चर्चा की आवश्यकता है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीमा पर जीओएम का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है। इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी।

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ''कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।'' परिषद ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी।

साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।

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