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घर बैठे पीएफ अकाउंट में जोड़ना है नॉमिनी? जानिए कैसे करें ये काम

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 21, 2023 13:27 IST

सभी बचत, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकित व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें सदस्य की मृत्यु के मामले में पीएफ संचय/कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) और पेंशन लाभ का हिस्सा मिलता है।

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) का सदस्य बनने पर सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पीएफ राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए अपने नामिती को नामित करें जो उनके खाते में जमा हो और पेंशन लाभ उनकी मृत्यु की घटना। फॉर्म-2 (भौतिक) जमा करने के बजाय नामांकन दाखिल करने की सुविधा के लिए सदस्य आधार आधारित ई-नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

सभी बचत, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकित व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें सदस्य की मृत्यु के मामले में पीएफ संचय/कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) और पेंशन लाभ का हिस्सा मिलता है। सदस्य की वैवाहिक स्थिति के आधार पर ईपीएफ और पेंशन योजनाओं के लिए दो प्रकार के नामांकित व्यक्ति होते हैं।

ईपीएफओ ई-नामांकन

-ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करें और लॉग इन करने के लिए अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड डालें।

-"व्यू" टैब पर क्लिक करें और फिर जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में अपनी प्रोफाइल फोटो (100 केबी से कम) अपलोड करने के लिए "प्रोफाइल" विकल्प पर क्लिक करें और स्थायी/वर्तमान पते सहित सभी आवश्यक विवरणों को अपडेट करें।

-फिर "मैनेज" टैब पर क्लिक करें और फिर "ई-नामांकन" विकल्प पर क्लिक करें।

-यूएएन, नाम, जन्म तिथि, लिंग, पिता/पति का नाम, वैवाहिक स्थिति, स्थायी/वर्तमान पता, ईपीएफ में शामिल होने की तिथि और ईपीएस में शामिल होने की तिथि जैसे विवरण स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। उक्त विवरण के सत्यापन पर, "आगे बढ़ें" विकल्प पर क्लिक करें।

-अब परिवार घोषणा को अपडेट करने के लिए "हां" पर क्लिक करें। सदस्य एक से अधिक नामिती को नामांकित कर सकते हैं और अपने विवेकानुसार अपने नामितियों के बीच फंड में जमा राशि को (%) प्रतिशत में वितरित कर सकते हैं।

-"परिवार विवरण जोड़ें" पर जाएं और उन लोगों का विवरण जोड़ें जिन्हें आप नामांकित करना चाहते हैं। आपको आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि, संबंध, नामांकित व्यक्ति का पता, बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा और फोटो अपलोड करना होगा ( नॉमिनी के 100 kb से कम), फिर "सेव फैमिली डिटेल्स" पर क्लिक करें।

यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो कृपया अभिभावक का विवरण दें, जैसे कि अभिभावक का नाम, रिश्ता और पता। आप "ऐड रो" पर क्लिक करके एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं।

-"नामांकन विवरण" पर जाएं और अपने नामांकित व्यक्तियों के बीच प्रतिशत (%) में कुल हिस्सेदारी की घोषणा करें। यदि आप केवल एक व्यक्ति को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करना चाहते हैं तो आप 100% शेयर के रूप में घोषित कर सकते हैं।

-"सेव ईपीएफ नॉमिनेशन" बॉक्स पर क्लिक करें।

-"ई-साइन" बटन पर क्लिक करें और ओटीपी जनरेट करने के लिए आधार का अपना वर्चुअल आईडी नंबर (वीआईडी) दर्ज करें, जो आपके आधार कार्ड से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

-आधार ई-हस्ताक्षर सुविधा ई-नामांकन फॉर्म को स्वीकृत करने में मदद करती है। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) दर्ज करें।

इसके बाद ई-नामांकन ईपीएफओ में पंजीकृत हो जाता है। सिस्टम में आसानी से उपलब्ध नामांकन एक व्यक्ति को आसानी से पेंशन दावा दायर करने में सक्षम बनाता है और सदस्य के निधन की स्थिति में उसका नामांकित व्यक्ति अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के आधार पर ऑनलाइन दावा दायर कर सकेगा। ऑनलाइन नामांकन हो जाने के बाद किसी को नियोक्ता या पूर्व-नियोक्ता को कोई भौतिक दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं है।

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