नई दिल्ली:दिल्लीहाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दोहा और यूनाईटेड किंगडम जाने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि, अब तक उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने लुक आउट नोटिस (LOC) जारी कर रखा है। इसी के मद्देनजर वे कोर्ट में अनुमति के लिए पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस ने उनके इस कदम का सख्ती से विरोध किया। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में अपनी याचिका बीती 7 सितंबर, 2024 को दायर की थी। वो पूर्व में भारत पे के को-फाउंडर और एमडी भी रहे हैं।
वे नहीं आएंगे वापस जस्टिस संजीव नरूला की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जहां भी बुलाया गया, वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनकी यात्रा वाली याचिका पर जमकर विरोध किया, उनको लेकर कहा कि दोनों के खिलाफ गंभीर आशंका जताई है कि अगर अशनीर और उनकी पत्नी माधुर एक साथ विदेश यात्रा करेंगे, तो वे वापस नहीं आ सकते।
उन्होंने कोर्ट में कहा, ''मैंने एक स्टार्टअप बनाया और मेरी पूरी जिंदगी लगा दी है।'' दिल्ली HC आज बाद में माधुरी ग्रोवर जैन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
भारतपे में पूर्व HR कार्यकारी अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें भुगतान फर्म में 81 करोड़ रुपये के धन के कथित दुरुपयोग के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में, पति-पत्नी की जोड़ी ने सितंबर और अक्टूबर में यूके और यूएई की एक साथ विदेश यात्रा की अनुमति भी मांगी।
इसके बाद न्यायमूर्ति नरूला ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 17 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2022 में भारतपे पर कथित तौर पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।