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सीबीआई ने 209 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया

By भाषा | Updated: August 25, 2021 22:38 IST

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सीबीआई ने बैंक से कथित तौर पर 209 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कारोबारी अनूप बरटारिया और सिंडिकेट बैंक के पूर्व एजीएम आदर्श मनचंदा समेत 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारीयों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारीयों ने बताया कि जांच एजेंसी ने जयपुर की विशेष अदालत में पेश अपने आरोप पत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भारत बंब को भी इसी मामले में आरोपित किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, ‘‘शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सिंडिकेट बैंक की तीन शाखाओं द्वारा 118 खातों में कर्ज मंजूर और वितरित किया गया था। इनमे जयपुर की एमआई रोड शाखा, जयपुर की मालवीय नगर और उदयपुर की एक शाखा शामिल है।’’ जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि भारत बंब ने सिंडिकेट बैंक के शाखा अधिकारियों समेत अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ यह षड़यंत्र रचा और विभिन्न कर्ज सुविधाओं की मंजूरी हासिल की। सीबीआई ने यह भी कहा कि आरोपियों ने जाली और नकली दस्तावेजों, बिलों, फर्जी निविदाओं और प्रमाण पत्रों समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेकर बैंक से 209.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जोशी ने कहा कि जांच में यह देखा गया है कि कई उधारकर्ता सीए भारत बंब और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी पाए गए, जो इस तरह के कर्ज के लिए योग्य तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान यह पाया कि बंब, अनूप बरटारिया और अन्य ने कथित तौर पर सिंडिकेट बैंक एम आई रोड शाखा के अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें बढ़ी हुई आय की जाली आयकर रिटर्न के आधार पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क लि. की संपत्तियों की खरीद के लिए कर्ज की मांग की गई। उन्होंने कहा, ‘‘सिंडिकेट बैंक की एमआई रोड शाखा के तत्कालीन प्रबंधक महेश गुप्ता ने सिफारिश की थी और फिर सिंडिकेट बैंक की एमआई रोड शाखा के तत्कालीन एजीएम मनचंदा ने बैंक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और जरूरी जांच पड़ताल के बिना विभिन्न कर्ज सुविधाओं की मंजूरी दे दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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