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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख आज

By खबरीलाल जनार्दन | Updated: June 30, 2018 07:44 IST

बंबई उच्च न्यायालय ने 25 लोगों को उनके आधार कार्ड की जानकारियों के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी। 

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मुंबई, 30 जून: सरकार द्वारा करीब-करीब सभी आवश्यक कामों के लिए अधार कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने में शनिवार एक बेहद अहम दिन है। क्योंकि आज आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख है। आज आधार-पैन लिंक की समयसीमा समाप्त हो जाएगी। सरकार ने पहले ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से मनी लॉन्‍ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आधार का बैंक अकाउंट व पैन से लिंक होना अनिवार्य कर दिया है।

अदालत ने आधार नंबर के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी

बंबई उच्च न्यायालय ने 25 लोगों को उनके आधार कार्ड की जानकारियों के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी। 

न्यायमूर्ति एम एस सकलेचा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शिक्षक , आर्किटेक्ट , पत्रकार और कार्यकर्ता समेत 25 लोगों द्वारा दायर की गई उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और आयकर विभाग को आधार कार्ड की जानकारियों के बिना उनके आईटीआर फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। 

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जिस ऑनलाइन वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं , वह आधार कार्ड के नंबर के बिना उनके फॉर्म स्वीकार नहीं कर रही है। इसके बाद पीठ ने सीबीडीटी और आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय में दो जुलाई को याचिकाकर्ताओं के हस्तलिखित फॉर्म स्वीकार करें। 

अदालत ने दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो अलग - अलग फैसलों के आधार पर आदेश दिया जिनमें ऐसी ही याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की। (भाषा के इनपुट से)

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