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सुशांत सिंह राजपूतः सीबीआई ने कहा-हमने कोई जानकारी लीक नहीं की, हाईकोर्ट ने कहा-मीडिया का अब अत्यधिक ‘‘ध्रुवीकरण’’ हो गया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2020 18:38 IST

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जून में अभिनेता की आत्महत्या से संबंधित मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी।

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ठळक मुद्देसिंह ने कहा, ‘‘हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और किसी भी एजेंसी द्वारा जानकारी लीक करने का कोई सवाल ही नहीं है।’’मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अभिनेता की मौत की जांच से संबंधित उनकी कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

मुंबईः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी।

मामले में ‘‘मीडिया ट्रायल’’ के बारे में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि मीडिया का ‘‘ध्रुवीकरण’’ हो गया है और यह उसे नियंत्रित करने का नहीं बल्कि उसके काम में संतुलन कायम करने का सवाल है।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जून में अभिनेता की आत्महत्या से संबंधित मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सभी तीनों केन्द्रीय एजेंसियों ने अदालत में हलफनामे दायर किये थे जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जांच-संबंधी किसी भी जानकारी को लीक नहीं किया है। सिंह ने कहा, ‘‘हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और किसी भी एजेंसी द्वारा जानकारी लीक करने का कोई सवाल ही नहीं है।’’

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में मीडिया को अभिनेता की मौत की जांच से संबंधित उनकी कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इससे पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि समाचार चैनल संवेदनशील जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का एक समूह भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं ने पूछा था कि चैनलों को इस तरह की जानकारी कैसे मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां उनकी स्रोत रही होंगी। मामले में पक्षकार बनाये गये केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण और समाचार चैनलों ने उच्च न्यायालय को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक स्व-नियामक तंत्र है।

पीठ ने कहा, ‘‘मीडिया तब (अतीत में) तटस्थ था। मीडिया का अब अत्यधिक ‘‘ध्रुवीकरण’’ हो गया है...और यह उसे नियंत्रित करने का नहीं बल्कि उसके काम में संतुलन कायम करने का सवाल है। लोग भूल जाते हैं कि रेखाएं कहां खींचनी हैं। सीमाओं में रहकर ऐसा किया जाये।’’ अदालत ने कहा, ‘‘आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, करें। मुद्दा यह है कि किसी की मौत हो गई है और आरोप है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं।’’ सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। 

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