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Emergency Movie: अपकमिंग फिल्म को लेकर बढ़ी कंगना रनौत की टेंशन, रिलीज से पहले ही 'इमरजेंसी' को मिला लीगल नोटिस

By अंजली चौहान | Updated: August 28, 2024 11:14 IST

Emergency Movie: एसजीपीसी ने 'इमरजेंसी' के ट्रेलर को वापस लेने की मांग की, जो पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है और सिख समुदाय से लिखित माफी मांगती है।

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Emergency Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बयानबाजी के कारण आए दिन मुसीबत में फंसी रहती हैं। कभी अपनी बेबाक बयानबाजी तो कभी अपनी फिल्म को लेकर कंगना कानूनी चक्करों में पड़ी रहती हैं। एक बार फिर बॉलीवुड क्वीन कानूनी दांव-पेच में फंसती नजर आ रही है। इस बार वह अपनी आने वाली बहुप्रचर्चित फिल्म इमरजेंसी को लेकर परेशान हैं। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर बनी फिल्म इमरजेंसी का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने विरोध किया है। एसजीपीसी ने फिल्म को बैन करने की मांग करते हुए निर्माताओं को कानूनी नोटिस दिया है। 

एसजीपीसी ने फिल्म "इमरजेंसी" के निर्माताओं को कथित तौर पर "सिख समुदाय के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने" के लिए कानूनी नोटिस भेजा। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें अभिनेत्री और मंडी की सांसद कंगना रनौत अभिनीत फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

दरअसल, यह फिल्म अगले महीने बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इसका लेखन, निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है। फिल्म के विरोध में याचिका में कहा गया है , "ट्रेलर को देखने से ही यह तथ्य उजागर हो जाएगा कि...सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक भेदभाव के कारण हिंदू समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक बस को रोका गया है..."। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ट्रेलर में आगे "संत जी (जरनैल सिंह भिंडरावाले)" को "एक सौदा करते हुए दिखाया गया है...जिसके तहत उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आम चुनावों में वोट हासिल करने का वादा करते हुए दिखाया गया है", उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रकरण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और यह केवल सिख समुदाय और उसके धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए एक "नौटंकी" है। याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर सिखों के चरित्र को "जानबूझकर गलत तरीके से पेश करता है" और एक "सिख विरोधी कथा" बनाता है। 

यह कहते हुए कि फिल्म में "पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने" को नष्ट करने की पूरी क्षमता है, खासकर पंजाब में, याचिकाकर्ता ने केंद्र और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सार्वजनिक डोमेन में रिलीज के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की है। इसमें पंजाब के डीजीपी को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), 2023 और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत रनौत और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित राजनीतिक ड्रामा का ट्रेलर 14 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था, जबकि फिल्म के 6 सितंबर को स्क्रीन पर आने की उम्मीद है। दो अमृतधारी (बपतिस्मा प्राप्त) सिखों ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं और यह स्पष्ट है कि फिल्म "सिख समुदाय के प्रति नफरत" को बढ़ावा देती है और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास किया गया है।

इससे पहले, दिन में एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमनबीर सिंह सियाली ने एक कानूनी नोटिस के जरिए फिल्म के निर्माताओं से सिख विरोधी भावनाओं को दर्शाने वाले दृश्यों को हटाने के लिए कहा। नोटिस में ट्रेलर को वापस लेने और सिख समुदाय से लिखित माफी मांगने की भी मांग की गई। ट्रेलर के एक संवाद, 'तोहादी पार्टी नू वोट चाहीदे ने अते सानू चाहीदा है खालिस्तान' का हवाला देते हुए, एसजीपीसी ने कहा, "ये ऐसे दृश्य हैं जिनमें सिख पोशाक में कुछ किरदार असॉल्ट राइफलों से लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखाए गए हैं।" नोटिस में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जो साबित करता हो कि भिंडरावाले ने कभी किसी से ऐसे शब्द कहे हों, न ही सिख धर्म के पूरे इतिहास में ऐसी कोई बातचीत दर्ज है।

एसजीपीसी के नोटिस में कहा गया है कि यह फिल्म सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सिख धर्म के बारे में गलत शिक्षा देने का एक साधन साबित होगी। इसमें कहा गया है कि यह फिल्म न केवल पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में सिख धर्म के इतिहास के "काले दिनों" को दिखाती है। नोटिस में कहा गया है, "ट्रेलर में ऊपर वर्णित हिस्सा बेहद आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें सिखों के चरित्र को गलत तरीके से अलगाववादियों के रूप में पेश किया गया है, जो कि गलत, तुच्छ और सत्यहीन है। संत जरनैल सिंह और सिख समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की। यह सिखों के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया चरित्र हनन है, ताकि सिख विरोधी कहानी गढ़ी जा सके।"

कानूनी नोटिस में कहा गया है, "यह फिल्म...नागरिकों की एकता के लिए बहुत खतरनाक है, साथ ही देश में विभिन्न धर्मों के बीच भी...सिख समुदाय के प्रति अपमानजनक होने के कारण यह फिल्म बेहद आपत्तिजनक है और आप...सिख समुदाय के प्रति नफरत पैदा करने के इस जघन्य अपराध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।" एसजीपीसी सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि नोटिस एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशानुसार भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कई सिख विरोधी दृश्य सामने आए हैं, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने एक बयान में कहा, "सिखों को आतंकवादी और अलगाववादी के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, जो अस्वीकार्य है और सच्चाई से कोसों दूर है।" 

21 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त और एसजीपीसी ने फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। प्रताप सिंह ने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सीबीएफसी अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र लिखे गए हैं।

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