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Delhi: एक्टर धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन, गरम धरम ढाबा धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

By अंजली चौहान | Updated: December 10, 2024 09:19 IST

Delhi:यह समन दिल्ली के व्यवसायी द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसने आरोप लगाया था कि उसे गरम धरम फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था।

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Delhi: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा है। यह मामला गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था।

5 दिसंबर को पारित समन आदेश में, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।"

अभिनेता धर्मेंद्र देओल और दो अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 34 (सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत अपराध करने के लिए बुलाया गया था। जबकि अन्य दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया गया है।

मामले को 20 फरवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से तय है कि समन के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है और मामले के गुण-दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्टोरेंट का लोगो भी है, अदालत ने कहा, यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और आरोपी धरम सिंह देओल की ओर से सह-आरोपी द्वारा इसका पीछा किया जा रहा था।

9 अक्टूबर 2020 को, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता ने किया ये दावा?

अप्रैल 2018 में, सुशील कुमार से धरम की ओर से सह-आरोपी व्यक्तियों ने संपर्क किया था, और उत्तर प्रदेश के NH-24/NH-9 पर "गरम धरम ढाबा" की फ्रेंचाइजी की पेशकश की थी।

उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कनॉट प्लेस (दिल्ली) और मुरथल (हरियाणा) में मौजूदा आउटलेट्स से हर महीने 70-80 लाख रुपये का टर्नओवर होता है। इस आधार पर, उन्हें 41 लाख रुपये के निवेश पर 7% लाभ और फ्रैंचाइजी स्थापित करने के लिए पूर्ण समर्थन का वादा किया गया था। इसके बाद, कुमार को 63 लाख रुपये और टैक्स निवेश करने और फ्रैंचाइज़ी के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया।

22 सितंबर 2018 को, कुमार, उनके सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच एक आशय पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें 31 जनवरी 2019 तक 63 लाख रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता थी। उसी दिन, कुमार ने 17.70 लाख रुपये का चेक सौंपा, जिसे प्रतिवादियों ने भुना लिया। 2 नवंबर 2018 को, कुमार और उनके सहयोगियों ने व्यवसाय के लिए अमरोहा के गजरौला के पास ज़मीन खरीदी। काम शुरू करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, प्रतिवादियों ने न तो साइट का निरीक्षण किया और न ही कुमार के संचार का जवाब दिया। कथित तौर पर, उन्होंने उसे आगे संपर्क करने की कोशिश करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

पुलिस जांच ने आशय पत्र के निष्पादन की पुष्टि की, लेकिन कहा कि मामला अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित एक नागरिक विवाद था।

पुलिस ने नोट किया कि कुमार अब फ्रैंचाइजी नहीं चाहते थे और इसके बजाय उन्होंने अपने निवेश की वापसी मांगी। चूंकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया, इसलिए पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी।

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