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सलमान खान को हो सकती है 6 साल की सजा, जानें 20 साल पुराने काला हिरण शिकार केस का बैकग्राउंड

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 5, 2018 10:01 IST

काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को सलमान खान को अदालत ने दोषी करार दिया। मामले के अन्य आरोपियों सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को कोर्ट ने री किया गया है।

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जोधपुर, 5 अप्रैल: बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है। अदालतन ने अन्य आरोपियों सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। फिलहाल अदालत में सलमान खान की सजा पर बहस हो रही है। 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब से थोड़ी देर में ही सलमान खान को सजा सुनायी जाएगी।

6 साल की हो सकती है सजा 

सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में अधिकतम 6 सालों की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक सलमान खान पर धारा 51 की तहत केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 51 के तहत अधिकतम आरोपी को 6 साल की सजा हो सकती है।

चार मामलों में केस दर्ज

जोधपुर पुलिस ने साल 1998 में अलग अलग थानों में सलमान खान और बाकी आरोपियों के खिलाफ कुल चार केस दर्ज किए थे। जिसमें तीन मामले काले हिरणों के शिकार के थे और एक  आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का था। 5 अप्रैल 2018 को जिस मामले में फैसला आना है वह कांकाणी काला हिरण शिकार केस से जुड़ा है।

कब-कब कोर्ट में हुई सुनवाई

-काला हिरण शिकार मामला में सलमान खान पहली 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार हुए थे। जिसके बाद उन्हें पांच दिन तक जेल में रहना पड़ा था। 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए।

- चारों केस में से घोड़ा फार्महाउस शिकार केस में 10 अप्रैल, 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़ें- सलमान खान काले हिरण शिकार केस में दोषी करार, सैफ, तब्बू , सोनाली और नीलम बरी

-  जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई , 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 

- सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था और अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 

-आर्म्स एक्ट केस में 18 जनवरी, 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

क्या है पूरा मामला 

साल 1998 के अक्टूबर में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग हो रही थी। आरोप के मुताबिक शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथी कलाकारों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए। जहां साथी कलाकारों के उकसाने के बाद सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया। सलमान पर आरोप यह भी है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था।विश्नोई समाज के लोगों के विरोध के बाद 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथी कलाकारों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। चार केस में तीन काले हिरण के शिकार को लेकर है, वहीं एक केस आर्म्स एक्ट के तहत हुआ था। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।

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