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सलमान खान काले हिरण शिकार केस में दोषी करार, सैफ, तब्बू , सोनाली और नीलम बरी

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 5, 2018 11:33 IST

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का फैसला आ चुका है। सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने इस आरोप में दोषी करार कर दिया।

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जोधपुर, 5 अप्रैल:  बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का फैसाल आ चुका है। सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने इस आरोप में दोषी करार दिया। इसके अलावा बाकी सारे आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में सजा नहीं सुनाई है। सलमान को इस मामले में 1 से 6 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान पर भारतीय दंड संहिता के धारा के अनुसार सलमान खान पर धारा 51 की तहत केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 51 के तहत अधिकतम आरोपी को 6 साल की सजा हो सकती है। न्यूतम सजा 1 साल की है। 

सलमान के वकील की दलीलें पूरी हो चुकी है। सलमान के वकील कोर्ट में बहस के दौरान इस बात पर बार-बार जोर दे रहे थे कि सलमान खान एक अच्छे इंसान हैं। वह समाजसेवा का काम करते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी वकील 6 साल की सजा की मांग कर रहे हैं। सरकारी वकील का कहना है कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं। अगर सलमान को 6 साल से कम सजा मिलती है तो इसी कोर्ट से सलमान खान को बेल मिल जाएगी। सीआरपीसी में प्रॉविजन है कि जज खत्री ही उनकी बेल पर सुनवाई करेंगे।

कितने केस दर्ज हुए थे।

इस मामले में जोधपुर पुलिस ने चार केस दर्ज किए थे। जो कि आप यहां आकड़ें में देख सकते हैं। 

- पहला केस भवाद गांव  का था। जहां इन्होंने एक हिरण को मार गिराया था। इस केस में सुनवाई के बाद सभी कलाकारों को बरी कर दिया गया था। 

यह भी पढ़ें- काला हिरण मामले में सलमान, सैफ, सोनाली, तब्बू बने आरोपी, मोहनिश बहल बच गये, आखिर क्यों?

- दूसरा केस घोड़ा फार्म हाउस का था। इस मामले में भी दोनों को बरी कर दिया गया था। 

- तीसरा केस अवैध हथियार रखने का था। जिसमें भी सारे कलाकारों को बरी कर दिया गया था। इस शिकार में इस्तेमाल हुए हथियार का सलमान खान के पास लाइसेंस नहीं था। 

- चौथा केस में कांकाणी गांव के शिकार वाले मामले पर सलमान खान को दोषी कोर्ट ने आज दोषी करार कर दिया है। कोर्ट में अभी भी इस मामले पर बहस चल रही है। सुत्रों के मुताबिक 3 साल की सजा मिल सकती है। अगर सजा तीन साल से ज्यादा की होती है, तो फिर सेशन कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। 

क्या था मामला 

यह पूरा वाक्या सितंबर 1998 का है। जब हम साथ-साथ फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की पुरी स्टार कास्ट राजस्थान जोधपुर में थे। इस मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर आरोप दर्ज हुए थे।  ये सितारे मिलकर जोधपुर के पास कणकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।

सरकारी वकील के मुताबिक उस रात सारे कलाकार जिप्सी में सवार थे, जिसे सलमान खान चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलायी और उनमें से दो हिरण मार दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। बिश्नोई समाज ने सलमान खान और हम साथ साथ हैं के उनके को-ऐक्टर्स के खिलाफ हिरणों के शिकार का केस दर्ज कराया था।

टॅग्स :सलमान खान
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